Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Ganesh Chaturthi |
  • Tariff War |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

रोहित पवार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार

  • By अनिल सिंह
Updated On: Oct 19, 2023 | 06:55 PM
Follow Us
Close
Follow Us:
  • प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एकतरफा कार्रवाई अमान्य
  • नए सिरे से निरिक्षण कर नोटिस जारी करने का आदेश 

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट (High Court) ने एनसीपी विधायक रोहित पवार (Rohit Pawar) को बड़ी राहत दी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) को कड़ी फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने बोर्ड की एकतरफा कार्रवाई को अमान्य (Invalid) किया। नए सिरे से निरिक्षण कर नोटिस (Notice) जारी करने का आदेश दिया है साथ ही यह भी कहा है कि बारामती एग्रो को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उनका पक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मंजूर है या नहीं उसके बाद निर्धारित किया जाए। 

जानिए क्या है मामला 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ दिन पहले रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में आदेश था कि बारामती एग्रो के प्लांट को अगले 72 घंटों के अंदर बंद कर दिया जाए। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। रोहित पवार ने कहा था कि दो बड़े नेताओं के अनुरोध पर बारामती एग्रो को नोटिस दिया गया था। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को बड़ी राहत दी है। 

पक्ष सुने बिना एकतरफा कार्रवाई अमान्य, हाईकोर्ट का निर्देश
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नए सिरे से निरीक्षण करे और नोटिस जारी करे। रोहित पवार को 15 दिन का समय दें और उनसे जवाब मांगें। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि बोर्ड अपना फैसला बाद में लें। 

कार्रवाई नहीं करने का निर्देश
जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने अहम निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक बार फिर निरीक्षण करना चाहिए और आपत्तियों पर नए सिरे से नोटिस जारी करना चाहिए। नए नोटिस का जवाब देने के लिए बारामती एग्रो को 15 दिन का समय दें। यदि खुलासा संतोषजनक नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पक्षों को सुने बिना एकतरफा कार्रवाई अमान्य है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। 

Rohit pawar gets relief from high court notice of pollution control board get invalid

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 19, 2023 | 06:55 PM

Topics:  

  • High Court
  • Pollution Control Board

सम्बंधित ख़बरें

1

Gondia News: अनफिट वाहनों से प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की मांग

2

पेट्रोलिंग के लिए खरीदी गईं 8 नावें, तोतलाडोह बांध में अवैध मछली पकड़ने का मामला

3

तुरंप वापस करें प्राइवेट बसें, हाई कोर्ट ने DCP को लगाई फटकरा, बोले- बस टर्मिनल क्यों नहीं बने?

4

High Court: मनपा के मराठी स्कूलों की दुर्दशा, सरकार को जवाब दायर करने का अंतिम मौका

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.