Nagpur: परीक्षा केंद्र बदलने पर हाई कोर्ट की रोक, अब मूल कॉलेज में ही होगी परीक्षा, छात्रों को बड़ी राहत
Nagpur Polytechnic Students Relief: परीक्षा केंद्र बदलने के फैसले पर HC ने रोक लगाकर विद्यार्थियों को राहत दी। छात्र अपने मूल महाविद्यालय में परीक्षा दे सकेंगे, सुरक्षा व सुविधा को मिली अहम मान्यता।
- Written By: अंकिता पटेल
हाई कोर्ट परीक्षा केंद्र स्थगन,(प्रतिकात्मक तस्वीर सोर्स: सोशल मीडिया)
Nagpur Exam Centre Relocation Dispute: नागपुर शहर में विद्यार्थियों की सुविधाओं और शैक्षणिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल के परीक्षा केंद्र बदलने के निर्णय पर स्थगन लगा दिया है।
इस फैसले से विद्यार्थियों को राहत मिली है और अब वे अपने मूल महाविद्यालय में ही परीक्षा दे सकेंगे। ज्ञात हो कि अमरावती जिले के विक्रमशिला पॉलिटेक्निक, दारापुर के विद्यार्थियों ने मंडल के निर्णय के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
तकनीकी शिक्षा मंडल ने 7 अप्रैल 2026 को एक पत्र के माध्यम से इन विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र बदलकर 46 किमी दूर स्थित तक्षशिला पॉलिटेक्निक (अमरावती) में स्थानांतरित कर दिया था। 24 अप्रैल से परीक्षा शुरू होने वाली थी। ऐसे समय में लिए गए इस निर्णय से विद्यार्थियों में भारी तनाव उत्पन्न हो गया था। नया केंद्र दारापुर से 46 किमी दूर था, जिससे विद्यार्थियों के समय और सुरक्षा का सवाल खड़ा हो गया था।
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मंडल का दावा खारिज
न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फालके और न्यायाधीश निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया। इस बीच मंडल ने अपना पुराना निर्णय वापस लेते हुए मूल केंद्र को यथावत रखने के संबंध में संशोधित आदेश जारी करने की जानकारी न्यायालय को दी।
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संबंधित महाविद्यालय ने ‘पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते’ ऐसा तर्क दिया था। हालांकि न्यायालय ने समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस दावे को खारिज कर दिया क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी उपस्थित हैं और वे परीक्षा कराने में सक्षम हैं।
