चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana Minister) के मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच (Junior Women Coach) ने छेड़खानी (Sexual Harassment Case) करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस (Chandigarh Police) ने चार्जशीट दायर (Charge Sheet) की। अब चंडीगढ़ पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चार्जशीट में यह सामने आया है कि मंत्री के चुंगल से भागते समय महिला कोच के सिर में चोट लगी थी।
इतना ही नहीं चार्जशीट सामने आने पर मंत्री संदीप सिंह का जांच में सहयोग ना करने और कई बयान झूठे और परस्पर विरोधी बयान पाए जाने का खुलासा हुआ है। चार्जशीट में पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा- 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को बयान दिए। पीड़िता अपने दिए गए बयान पर कायम है। जूनियर महिला कोच ने बताया कि, मंत्री संदीप सिंह ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इस दौरान उसने भागने की कोशिश की, इसी दौरान उसका सिर टेबल से टकराया जिससे उसे चोटें भी आईं थीं।
चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार, संदीप सिंह ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता ने उनसे इंस्टाग्राम पर दो मार्च 2022 और स्नैपचैट पर एक जुलाई 2022 को मिलने के लिए समय मांगा था। वहीं, स्टाफ के अनुसारं, संदीप सिंह ने पीड़िता महिला कोच को ऑफिस टाइम मे ना बुलाकर केबिन के नजदीक बने निजी रूप से मिलने बुलाया था। पुलिस के मुताबिक, इस बात को लेकर संदीप सिंह के विरोधाभासी बयान सामने आए। संदीप सिंह के बयान चार्जशीट में मौजूद तथ्यों से मेल नहीं खा रहे हैं।
सीएफएसएल से प्राप्त रिपोर्ट में कुछ चैट, वॉयस और कॉल रिकार्डिंग सामने आईं। जिससे इस बात का पता चला कि, जूनियर महिला कोच ने इस घटना के तुरंत बाद इसकी जानकारी कुछ लोगों को दी थी। पीड़िता के अनुसार उसकी नियुक्ति में देरी और उसका ट्रांसफर उसके होम डिस्ट्रिक्ट करने के लिए मंत्री ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।
बता दें कि, इस मामले में फंसे मंत्री संदीप सिंह को गिरफ्तारी का डर सत्ता रहा है। इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका पर 13 सितंबर को सुनवाई होगी।