पंजाब पुलिस फोटो ( सोर्सः सोशल मीडिया )
चंडीगढ़ः तरनतारन पुलिस ने रविवार को कुख्यात जग्गू भगवानपुरिया और अमृतपाल बठ्ठ गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया। रविवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने बताया कि उनके कब्जे से हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किया गया है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान बटाला के गांव भगवानपुर निवासी गुरमीत सिंह उर्फ रावल; गुरदासपुर के गांव नूरपुर निवासी हरपाल सिंह; अमृतसर के गांव नवापिंड निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ एनपी; शमशेर सिंह उर्फ शेरा पासियन; और अमृतसर के कोट खालसा निवासी संदीप सिंह उर्फ गोली के रूप में हुई है।
पुलिस टीमों ने चार हथियार बरामद किए, जिनमें एक अत्याधुनिक यूएसए निर्मित 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल, दो .32 बोर पिस्तौल और एक देशी पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और तीन मैगजीन शामिल हैं।
डीजीपी यादव ने कहा कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि जब्त हथियार जग्गू भगवानपुरिया ने अपने सहयोगी के माध्यम से सप्लाई किए थे और वे गैंगस्टर अमृतपाल बठ के निर्देश पर लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति कई आपराधिक मामलों से जुड़े हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखना और गिरोह से संबंधित हिंसा शामिल है।
डीजीपी ने आगे बताया कि तरनतारन इलाके में गिरोह द्वारा हाल ही में लक्षित हत्या में शामिल शूटर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनके पिछड़े और आगे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) तरनतारन अभिमन्यु राणा ने संवाददाताओं को बताया कि एक कार में यात्रा कर रहे संदिग्धों के बारे में एक इनपुट के बाद, सीआईए स्टाफ तरनतारन के प्रभारी अमनदीप सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने जंडियाला से तरनतारन रोड पर एक नाका लगाया। उन्होंने वाहन को रोका और गुरमीत सिंह उर्फ रावल, लवप्रीत सिंह उर्फ एनपी और हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
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इसके अलावा, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह के दो और सदस्यों शमशेर सिंह और संदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा, “यह अभियान क्षेत्र में गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता है।”
पुलिस स्टेशन सदर तरनतारन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 (3) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
( ए़जेंसी इनपुट के साथ )