ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, कॉलेजों के 500 मीटर के भीतर शराब-तंबाकू पर बैन; 15 जुलाई तक देनी होगी रिपोर्ट
Odisha News: ओडिशा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों को 500 मीटर के दायरे में नशा, शराब और तंबाकू की दुकानों का सत्यापन कर 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
- Written By: अमन मौर्या
ओडिशा सरकार का नशा मुक्त कॉलेज का फैसला (फोटो सोर्स- AI)
Odisha Drug Free Campus Rule: ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग ने गुरुवार को राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को निर्देश दिया कि वे अपने कॉलेज परिसर के आसपास का फिजिकल वेरिफिकेशन करें और यह जानकारी दें कि कॉलेज से 500 मीटर के दायरे में कहीं नशीले पदार्थ, मादक दवाएं, शराब, तंबाकू या अन्य नशे वाले पदार्थ बेचने वाली दुकानें तो नहीं हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में विभाग के एसएनओ-सह-उप सचिव रमेश चंद्र बेहरा ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय (एनसीओआरडी) व्यवस्था और छात्रों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और नशामुक्त शैक्षणिक माहौल बनाने की सरकारी पहल का हिस्सा है।
उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र
विभाग के एसएनओ-सह-उप सचिव रमेश चंद्र बेहरा ने पत्र में कहा कि राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय व्यवस्था और सरकार की प्रतिबद्धता के तहत यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 500 मीटर के दायरे में मादक दवाएं, साइकोट्रॉपिक पदार्थ, शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थ बेचने वाली कोई भी दुकान या आउटलेट संचालित न हो। यह संबंधित कानूनों और सरकारी निर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा।
सम्बंधित ख़बरें
ATS का बड़ा एक्शन: गुजरात और MP से जैश-ए-मोहम्मद के 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, लगीं UAPA की सख्त धाराएं
हर साल क्यों बदल जाती है अमरनाथ यात्रा की तारीख? पहले 30 जून, इस साल 3 जुलाई, क्या है इसके पीछे की वजह?
चन्नी गुट की खुली बगावत! राजा वडिंग के खिलाफ खोला मोर्चा, पंजाब में चुनाव से पहले कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें
ई-रिक्शा बंद करने वाले चीनी ऐप पर गिरी गाज! केंद्र सरकार ने BAT BMS ऐप किया बैन, गूगल और एप्पल को दिए आदेश
कॉलेज के सभी प्राचार्यों को मिला निर्देश
इन नियमों के पालन की निगरानी और जांच के लिए सभी प्राचार्यों को अपने संस्थानों के आसपास का भौतिक सत्यापन करने और 15 जुलाई 2026 तक एचआईएमएस पोर्टल पर निर्धारित जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा, आपसे अनुरोध है कि भौतिक सत्यापन कर निर्धारित जानकारी 15 जुलाई 2026 तक हर हाल में एचआईएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराएं।
छात्रों में बढ़ते नशे के इस्तेमाल से चिंता
बता दें, छात्रों के बीच नशे और तंबाकू उत्पादों के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर चिंता के बीच ओडिशा सरकार ने नशे पर रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कॉलेज प्राचार्यों को जारी यह नया निर्देश राज्य सरकार के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं में नशे और तंबाकू के इस्तेमाल को रोकना तथा शैक्षणिक परिसरों में रोकथाम के उपायों को और मजबूत करना है।
ये भी पढे़ं- ATS का बड़ा एक्शन: गुजरात और MP से जैश-ए-मोहम्मद के 8 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, लगीं UAPA की सख्त धाराएं
सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से उच्च शिक्षण संस्थानों के आसपास निगरानी बढ़ेगी और कॉलेज परिसरों को नशे, शराब और अन्य मादक पदार्थों के प्रभाव से मुक्त रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
एजेंसी इनपुट के साथ…
