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यवतमाल का ‘सिरफिरा’ आशिक अब उम्रभर सड़ेगा जेल में! युवती पर 11 वार करने वाले दोषी को उम्रकैद की मिली सजा

Yavatmal Court Verdict: यवतमाल कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए एकतरफा प्रेम में युवती पर 11 वार करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। 5 साल बाद पीड़िता को मिला न्याय। पढ़ें पूरी खबर।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Feb 18, 2026 | 10:31 AM

हत्या के प्रयास में आरोपी को उम्रकैद (डिजाइन फोटो)

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Life Imprisonment for Attempted Murder: यवतमाल में एकतरफा प्रेम के चलते युवती पर चाकू से 11 वार कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर छह माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है। यह फैसला मंगलवार, 17 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एस.यू. बघेल ने सुनाया।

दोषी ठहराया गया आरोपी चिंतामण कवडु पुसनाके (30), निवासी इंदिरा आवास, घाटंजी है। यह घटना 29 जनवरी 2021 को घाटंजी क्षेत्र के खेत में हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता अपनी बहन के साथ खेत में कपास चुनने गई थी। आरोपी चिंतामण का पीड़िता से एकतरफा प्रेम था। पीड़िता की शादी तय होने की जानकारी मिलने पर उसने उसके होने वाले पति को फोन कर धमकी भी दी थी।

चाकू से ताबड़तोड़ 11 वार

घटना के दिन आरोपी खेत में पहुंचा और पीड़िता से “तू शादी कैसे कर सकती है?” कहकर विवाद किया। इसके बाद गुस्से में आकर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ 11 वार किए। जांच पुलिस उपनिरीक्षक किशोर भुजाडे ने पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई जिला न्यायाधीश-1 तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.यू. बघेल की अदालत में हुई।

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सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी पक्ष की ओर से फरियादी, पीड़िता, उसकी बहन और डॉ. मदनकर सहित सात महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही दर्ज की गई। सहायक सरकारी वकील एड. उदय पांडे ने प्रभावी पैरवी की, जबकि पैरवी अधिकारी सारिका बोधनकर ने सहयोग किया।

यह भी पढ़ें – पार्थ पवार बाहर? सुनेत्रा ने नरेश अरोरा को दिया ग्रीन सिग्नल! राज्यसभा सीट पर हंगामा

पेट में ही फंसकर टूट गया था चाकू

हमले के दौरान चाकू का एक टुकड़ा पीड़िता के पेट में ही टूटकर फंस गया। गंभीर रूप से घायल पीड़िता को तत्काल यवतमाल स्थित वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में भर्ती कराया गया। वहां डॉ. मदनकर ने तत्काल शल्यक्रिया कर पेट में फंसा चाकू का टुकड़ा निकाला और उसकी जान बचाई। इस मामले में सुरेश देवराव ढोणे की शिकायत पर घाटंजी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

Yavatmal man gets life imprisonment for stabbing girl 11 times

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Published On: Feb 18, 2026 | 10:31 AM

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