नागरिकों की ओर से कई शिकायतें मिलने के बाद महावितरण ने की कार्रवाई, काम अटकाने वाला क्लर्क निलंबित
Corruption: यवतमाल शहर उपविभाग में कार्यरत निम्नस्तरीय लिपिक पंकज तुलसीराम शिरसाठ के कार्य में कदाचार और गैरजिम्मेदारी उजागर हुई है और उन्हें महावितरण की सेवा से निलंबित कर दिया गया है।
- Written By: आंचल लोखंडे
काम अटकाने वाला क्लर्क निलंबित (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Yavatmal News: महावितरण के यवतमाल शहर उपविभाग में कार्यरत निम्नस्तरीय लिपिक पंकज तुलसीराम शिरसाठ के कार्य में कदाचार और गैरजिम्मेदारी उजागर हुई है और उन्हें महावितरण की सेवा से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई यवतमाल संभाग के कार्यपालक अभियंता पुरुषोत्तम चव्हाण ने की है। महावितरण की सेवा काफी आवश्यक है।
इसलिए इस कार्यालय में कर्मचारियों के लिए ग्राहक सेवा के संदर्भमें वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
गैरजिम्मेदाराना व्यवहार
हालांकि, यह देखा गया कि पंकज शिरसाठ एक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत होने के बावजूद गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बिना स्थानांतरित किए दो-दो महीने तक लंबित रखते हैं। इसके कारण महावितरण के कार्यों में देरी के कारण कार्यपालक अभियंता को बार-बार बिजली उपभोक्ताओं और वरिष्ठों के गुस्से का सामना करना पड़ा।
सम्बंधित ख़बरें
Chandrapur News: स्मार्ट मीटर और बिजली दर वृद्धि के विरोध में भाकपा का प्रदर्शन, महावितरण को सौंपा ज्ञापन
Yavatmal News: मृत समझे गए बेटे की एक साल बाद घर वापसी, नंददीप फाउंडेशन ने कराया 769वां पुनर्वास
Yavatmal News: यवतमाल के वणी में खस्ताहाल पुलिस स्टेशन बना खतरा, विधायक से नए भवन की मांग
वर्धा में 51 हजार बिजली उपभोक्ताओं पर ₹12.32 करोड़ बकाया, महावितरण ने शुरू किया कनेक्शन काटने का अभियान
असंवैधानिक भाषा का प्रयोग
सक्षम अधिकारी, कार्यपालक अभियंता द्वारा पंकज शिरसाठ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में पूछे जाने/सत्यापन किए जाने पर, उन्होंने केवल अस्पष्ट उत्तर दिए, वहीं बिजली उपभोक्ताओं के सामने कार्यालय में अराजकता फैलाई गई, और उप प्रबंधक मानव संसाधन दिनेश येलापुलवार और कार्यालय कर्मचारियों के सामने असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करके कार्यपालक अभियंता को अदालत में घसीटने की धमकी दी गई।
ये भी पढ़े: 24 घंटे में रद्द होगा लाइसेंस, हाई लेवल बैठक में पालकमंत्री बावनकुले ने दिए आदेश, CM से करेंगे चर्चा
शिरसाठ का व्यवहार अभिमानपूर्ण
महावितरण कंपनी के सेवा नियमों के अनुसार पंकज शिरसाठ का अभिमानी और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार, शारीरिक अक्षमता और अनुशासनहीनता कदाचार की श्रेणी में आते हैं। उनके कार्य महावितरण और उसके सहकर्मियों के लिए खतरनाक हैं, इसलिए कार्यपालक अभियंता ने सूचित किया है कि पंकज शिरसाठ को सेवा नियम संख्या 88 (सी) के अनुसार निलंबित कर दिया गया।
