महिला व बाल सुरक्षा कानून पर मार्गदर्शन, आंगनवाड़ी विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
Women and Child Protection Act: महिला एवं बाल विकास , बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, यवतमाल और सुखाया फाउंडेशन, अमरावती के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितधारकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।
- Written By: आंचल लोखंडे
महिला व बाल सुरक्षा कानून पर मार्गदर्शन (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Yavatmal District: यवतमाल जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, यवतमाल, जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, यवतमाल और सुखाया फाउंडेशन, अमरावती के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हितधारकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में, पोस्को अधिनियम 2012, POSH अधिनियम 2013, बाल विवाह निवारण अधिनियम 2006 और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस समाज में बच्चों के साथ सीधे तौर पर काम करती हैं, इसलिए उनके लिए ऐसे कानूनों और लैंगिक समानता पर उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। कार्यशाला में, विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न की रोकथाम, कार्यस्थल पर महिलाओं के सुरक्षा के अधिकार, बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधानों और समाज में लैंगिक समानता के दृष्टिकोण पर जानकारी प्रदान की। भाग लेने वाली कार्यकर्ताओं ने भी अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न शंकाओं का समाधान किया गया।
पोस्को अधिनियम 2012 और बाल विवाह निषेध अधिनियम
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रशांत विधाते, बाल विकास परियोजना अधिकारी (नागरिक) ने किया। जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ अधिकारी देवेंद्र राजुरकर ने पोस्को अधिनियम 2012 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर मार्गदर्शन दिया। प्रवीण वानखड़े (अमितायुस), सह-निदेशक/मैत्री परियोजना समन्वयक और संस्थापक सदस्य, सुखाया फाउंडेशन अमरावती ने लिंग आधारित हिंसा (लैंगिक समानता) पर मार्गदर्शन दिया।
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सुखाया फाउंडेशन अमरावती का सहभाग
सारिका वानखड़े (अभ्यानविता), स्थानीय शिकायत निवारण समिति की अध्यक्ष और निदेशक, सुखाया फाउंडेशन अमरावती ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 (रोकथाम, उन्मूलन और निवारण) पर मार्गदर्शन दिया।
