यवतमाल न्यूज
Yavatmal News: पिछले वर्ष 2024-25 में कुल 10,632 आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन अब भी 7 हजार विद्यार्थी आवेदन भरने से वंचित हैं। कॉलेजों को तत्काल इन मामलों का निपटारा करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त मंगला मून ने दिए हैं। भारत सरकार की माध्यमिकोत्तर छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रदाय आदि योजनाओं के संदर्भ में महाडीबीटी प्रणाली से जुड़ी समस्याओं के समाधान व मार्गदर्शन के लिए मंगलवार को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन में बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में कई स्कूलों व कॉलेजों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मून ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के 1,623 आवेदन कॉलेज स्तर पर लंबित हैं। कॉलेज की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रत्येक कॉलेज को दिए गए यूज़रनेम और पासवर्ड का उपयोग कर अपने लॉगिन से वर्षवार लंबित आवेदनों का शासन के मानदंडों के अनुसार तुरंत निपटारा करना चाहिए।
जो आवेदन अपात्र हैं, उन्हें कॉलेज स्तर से अस्वीकृत करें। उन्होंने बताया कि इस संबंध में बार-बार पत्राचार और बैठकों में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई कॉलेजों ने अब तक आवेदन मंजूरी के लिए विभाग में प्रस्तुत नहीं किए हैं। विभागीय स्तर पर कोई आवेदन लंबित नहीं है। वर्ष 2025-26 के लिए पहली बार और नवीनीकरण के आवेदन 1 जुलाई 2025 से महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके लिए 17 जुलाई को सभी प्राचार्यों की कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।
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फिर भी अब तक केवल 2,700 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 10,632 आवेदन आए थे। उन्होंने आगे कहा कि शासन निर्णय दिनांक 8 जनवरी 2019 के अनुसार, कॉलेजों को अपने पाठ्यक्रमों की शिक्षण शुल्क मंजूरी, विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य शुल्क आदि की मान्यता संबंधित विभाग या शासकीय संस्था से प्राप्त करनी चाहिए। भेजे गए प्रस्ताव की एक प्रति समाज कल्याण कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि विभागीय स्तर से मंजूरी प्रक्रिया का अनुकरण किया जा सके और कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित न रहे।
भारत सरकार की छात्रवृत्ति, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रदाय आदि योजनाओं के आवेदन एनपीसीआई बैंक-आधार लिंक कर ऑनलाइन माध्यम से भरने आवश्यक हैं। विद्यार्थी को पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन व सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित अवधि के भीतर कॉलेज में जमा करना चाहिए। कॉलेजों को नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों के मूल टीसी सहित आवेदन इस कार्यालय में मंजूरी हेतु समय पर प्रस्तुत करने होंगे।
– मंगला मून, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, यवतमाल