पालकमंत्री पत्र परिषद (सौजन्य-नवभारत)
Wardha Latest News: वर्धा जिले में जिन किसानों की फसलें अतिवृष्टि, रोग या जमीन बह जाने के कारण बर्बाद हो गई हैं, उन्हें सीधे बैंक खातों में सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता दीपावली से पहले किसानों के खातों में जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी जानकारी राज्यमंत्री तथा जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने गुरुवार, 9 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस अवसर पर पूर्व सांसद रामदास तडस, विधायक राजेश बकाने, विधायक दादाराव केचे, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय गाते, शिवसेना (शिंदे गुट) जिला अध्यक्ष राजेश सराफ उपस्थित थे।
पालकमंत्री डॉ. भोयर ने आगे बताया कि रोग से प्रभावित फसलों के लिए 39 करोड़ रुपए, जमीन बह जाने वाले किसानों को 78.48 करोड़ रुपए, अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को 142 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि दीपावली से पहले यह सहायता सभी किसानों को मिले। मई में हुई असमय बारिश से प्रभावित किसानों को पहले ही 10 करोड़ 8 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें खेती और पशु शेड का नुकसान शामिल है।
जिले के 42,837 किसानों की 45,884 हेक्टेयर जमीन की फसलें रोग से प्रभावित हुई हैं। सितंबर महीने की अतिवृष्टि से 1 लाख 49 हजार 546 किसानों की 1 लाख 67 हजार 476 हेक्टेयर जमीन की फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही बर्बाद हुए कुओं के लिए 30,000 रुपये, पशुओं की मृत्यु पर प्रति पशु 37 हजार 500 रुपये की सहायता दी जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आकस्मिक सहायता के लिए जिला नियोजन समिति के स्वीकृत निधि से 5 प्रश राशि आरक्षित रखी गई है। यदि कहीं पंचनामे नहीं हुए या पात्र होते हुए भी किसी किसान को सहायता से वंचित किया गया हो, तो डॉ. भोयर ने कहा कि वे स्वयं इसकी जांच करेंगे। आंजी मोठी और पिपरी मेघे मंडल में केवल 65 मिमी वर्षा होने के कारण उन्हें सहायता सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा नियमों में ढील दिए जाने के बाद वहां के किसानों को भी सहायता देने का प्रयास किया जाएगा।
पटवारी द्वारा खुद ई-पिक सर्वेक्षण न कर किसानों से फोटो मंगवाने की शिकायत पर डॉ. भोयर ने कहा कि जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे। जहां-जहां पंचनामें नहीं हुए, वहां के संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बाढ़ पीड़ितों में मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए, घायल व्यक्तियों को 74,000 से 2.5 लाख रुपए, घरेलू बर्तन, वस्त्र नुकसान में प्रति परिवार 5,000 रुपए, दुकानदार, टपरी धारकों को के लिए 50,000 रुपए, दूध देने वाले मवेशी की मृत्यु पर 37,500 रुपए, किसानों को 3 हेक्टेयर तक सहायता मिलेगी। मकान व तबेले नष्ट होने पर 1.25 करोड रुपए, जमीन बहने पर प्रति हेक्टेयर 47,000 रुपए नगद, मनरेगा के अंतर्गत 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर, खराब/खिसकी हुई कुएं के लिए 30,000 रुपए मिलेंगे। निकष से अधिक सहायता देने के लिए 10 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, ऐसा भी पत्रकार परिषद में बताया गया।