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वामन म्हात्रे को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, महिला पत्रकार अभद्र टिप्पणी मामले में मिली अग्रिम जमानत

वामन म्हात्रे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन उनकी अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की थी कि पहले आप निचली अदालत में जाओ।

  • By आकाश मसने
Updated On: Aug 30, 2024 | 09:02 PM

वामन म्हात्रे व बंबई उच्च न्यायालय (सोस: सोशल मीडिया)

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बदलापुर: बदलापुर में दो मासूम स्कूली बच्चियों के साथ स्कूल के एक कर्मचारी द्वारा किए गए दुराचार के कारण शहर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। न्यूज कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार मोहिनी जाधव के साथ अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप नपा के पूर्व अध्यक्ष व शिवसेना (शिंदे) के शहर प्रमुख वामन म्हात्रे पर लगा है। महिला पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने विनयभंग एवं अट्रोसिटी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

वामन म्हात्रे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी। लेकिन उनकी अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की थी कि पहले आप निचली अदालत में जाओ। साथ ही हाई कोर्ट ने कल्याण कोर्ट को 29 अगस्त तक फैसला लेने का आदेश दिया था। इसी आदेश के चलते सेशन कोर्ट में वामन म्हात्रे के वकील व शिकायतकर्ता के बीच बहस हुई।

यह भी पढ़ें:- एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बना काल, महिला कांस्टेबल के मौत ने छोड़े कई सवाल, FIR

4 सितंबर तक अग्रिम जमानत

म्हात्रे ने कल्याण स्थित सेशन कोर्ट में जमानत के लिए बेल डाली लेकिन गुरुवार को सेशन कोर्ट ने भी म्हात्रे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नपा के पूर्व अध्यक्ष वामन म्हात्रे ने सेशन कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनोती दी। शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में म्हात्रे की याचिका पर सुनवाई हुई और उन्हें 4 सितंबर तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी।

यह भी पढ़ें:- छत्रपति शिवाजी प्रतिमा ढहने का मामला: दानवे ने जांच समिति पर उठाए सवाल

क्या है मामला?

बता दें कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के बाद हुए आंदोलन के लिए न्यूज कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार मोहिनी जाधव के साथ अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप नपा के पूर्व अध्यक्ष व शिवसेना (शिंदे) के शहर प्रमुख वामन म्हात्रे पर लगा है। महिला पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने विनयभंग एवं अट्रोसिटी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

Vaman mhatre gets anticipatory bail in the case of indecent remarks against a female journalist

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Published On: Aug 30, 2024 | 09:02 PM

Topics:  

  • Badlapur School Case
  • Bombay High Court
  • Shiv Sena

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