Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

ठाणे अदालत ने यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया

Thane Court: ठाणे अदालत ने सबूतों की कमी के कारण महिला यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया। जज ने अभियोजन पक्ष की कमियों पर सवाल उठाए।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Nov 12, 2025 | 08:40 PM

यातायात कांस्टेबल से मारपीट के आरोपी व्यक्ति को बरी किया (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियों और अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला देते हुए, 2023 में सड़क पर एक महिला यातायात कांस्टेबल पर हमले के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी अनिकेत भगवान जाधव (24) का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

यह मामला 21 जून 2023 की एक घटना से संबंधित है, जिसमें जाधव ने ठाणे शहर के कपूरबावड़ी सर्कल पर यातायात कांस्टेबल संगीता सूर्यकांत कांबले (धुताडे) के साथ कथित तौर पर मारपीट और गालीगलौज की थी। बताया गया कि कांस्टेबल ने हेलमेट नियम का उल्लंघन करने पर उसकी मोटरसाइकिल की तस्वीर खींची थी, जिसके बाद विवाद हुआ।

ठोस प्रमाण आवश्यक

अदालत ने कहा, “यह उल्लेख करना उचित होगा कि यद्यपि घटना एक भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक सिग्नल पर हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता कांस्टेबल, उसके सहयोगी और एक रिक्शा चालक को छोड़कर अभियोजन पक्ष ने किसी अन्य स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 लागू करने के लिए हमले या आपराधिक बल प्रयोग का ठोस प्रमाण आवश्यक है।”

सम्बंधित ख़बरें

अमृत-2 परियोजना: 107 करोड़ निकाले, 3.5 करोड़ ब्याज मनपा ने चुकाया; जल परियोजना को गति

कचरा हो या हॉकर्स का मामला, सदन में घिरेगी नागपुर महानगरपालिका, संजय महाकालकर ने भरी हुंकार

RTE Admission 2027-28: ऑनलाइन प्रक्रिया जनवरी से अप्रैल तक, स्कूलों के लिए नए सख्त निर्देश जारी

शिवानी दाणी होंगी स्थायी समिति की नई ‘बॉस’? भाजपा में नामों पर मंथन तेज; 24 को विशेष सभा में तय होंगे 16 सदस्य

कोई चालान जारी नहीं

अदालत ने यातायात वार्डन की गवाही को भी अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह शिकायतकर्ता के बयान के विपरीत थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि आरोपी ने उसे थप्पड़ मारा था।अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि आरोपी को ट्रैफिक उल्लंघन के लिए कोई चालान जारी नहीं किया गया था और न ही शिकायतकर्ता द्वारा खींची गई तस्वीर को जब्त किया गया।

ये भी पढ़े: केंद्र सरकार ने पुणे के लिए 1,000 इलेक्ट्रिक बसों को दी मंजूरी, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत विस्तार

सभी साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अदालत ने आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। फैसले में कहा गया, “उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के आरोपी का अपराध साबित करने में सफल रहा है।”

Thane court acquits man traffic constable assault case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 12, 2025 | 08:40 PM

Topics:  

  • Court
  • Maharashtra
  • Thane news

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.