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सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिवार को 31 लाख मुआवजा, ठाणे कोर्ट का आदेश

Road Accident judgment: ठाणे में सड़क हादसे में मारे गए बढ़ई के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 31 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। चालक की लापरवाही साबित हुई।

  • Written By: आंचल लोखंडे
Updated On: Nov 12, 2025 | 07:59 PM

सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिवार को 31 लाख मुआवजा (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Thane Court Orders: ठाणे स्थित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले एक बढ़ई के परिवार को 31 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा तब हुआ था जब एक कार ने उसे और दो अन्य लोगों को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद बढ़ई की दो साल बाद, वर्ष 2020 में मृत्यु हो गई थी।

न्यायाधिकरण के सदस्य आर. वी. मोहिते ने मंगलवार को सुनाए गए फैसले में कहा कि दुर्घटना में शामिल कार चालक लापरवाह था, और वाहन के मालिक व बीमा कंपनी दोनों को मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

तेज़ रफ्तार और लापरवाही से चलाया वाहन

दावेदारों की ओर से अधिवक्ता एस. एम. पवार ने न्यायाधिकरण को बताया कि 14 अगस्त 2018 को मनोज कुमार श्यामनारायण शर्मा (38) महाराष्ट्र के ठाणे शहर के उपवन-गांधीनगर रोड पर सावधानीपूर्वक चल रहे थे। इसी दौरान, कथित तौर पर तेज़ रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही एक कार ने नियंत्रण खो दिया और शर्मा सहित दो महिलाओं और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी।

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मुआवजे की याचिका दायर

इस हादसे में शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और चलने-फिरने में असमर्थ हो गए थे। इसी स्थिति में उनकी 24 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी, वृद्ध माता-पिता और दो पुत्रों ने न्यायाधिकरण में मुआवजे की याचिका दायर की थी। शर्मा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के निवासी थे। न्यायाधिकरण ने बचाव पक्ष की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि दुर्घटना वाहन की तकनीकी खराबी या पीड़ित की लापरवाही के कारण हुई थी।

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न्यायाधिकरण ने आदेश दिया कि पीड़ित के परिवार को ₹31,05,235 का मुआवजा दिया जाए, जिस पर याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा।

 

Sadak hadsa parivar muavza thane 31 lakh order

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Published On: Nov 12, 2025 | 07:59 PM

Topics:  

  • Accidental Death
  • High Court
  • Maharashtra
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