महिला पत्रकार से अभद्र व्यवहार: शिवसेना के वामन म्हात्रे पर गिरफ्तारी की तलवार, जमानत याचिका खारिज

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और पूर्व नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे को बड़ा झटका लगा है। कल्याण सेशन कोर्ट ने गुरुवार को म्हात्रे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, बदलापुर में फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रही मराठी दैनिक की महिला पत्रकार मोहिनी जाधव म्हात्रे ने म्हात्रे पर अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है।
Indecent behaviour with a female journalist, Shiv Sena Leader Waman Mhatre
शिवसेना नेता वामन म्हात्रे (फोटो: सोशल मीडिया)
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बदलापुर. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और पूर्व नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे को बड़ा झटका लगा है। कल्याण सेशन कोर्ट ने गुरुवार को म्हात्रे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, ठाणे के बदलापुर में दो मासूम स्कूली बच्चियों के साथ स्कूल में कर्मचारी द्वारा की गई घिनौनी हरकत के कारण शहर में उमड़े जनआक्रोश के दौरान फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रही मुंबई के एक मराठी दैनिक की महिला पत्रकार मोहिनी जाधव ने म्हात्रे पर अभद्र व्यवहार और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है।

महिला पत्रकार की शिकायत पर पुलिस ने म्हात्रे के खिलाफ विनयभंग एवं अट्रोसिटी कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस मामले में म्हात्रे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जहां कोर्ट याचिका खारिज कर दी। इसके बाद म्हात्रे ने गुरुवार को कल्याण सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।

बदलापुर शहर में स्कूल की दो बच्चियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में हुए रेल रोको आंदोलन से पूरा राज्य हिल गया है। इस घटना के सामने आने के बाद बदलापुर के नागरिक सड़कों पर उतर आए और ट्रेन सेवा बंद कर दी थी। उसी समय घटना की रिपोर्टिंग कर रही एक महिला पत्रकार पर म्हात्रे ने अभद्र कमेंट किया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्हात्रे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत खारिज कर दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्हात्रे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कल्याण अदालत इस मामले में फैसला ले।

म्हात्रे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप मानें की बेंच के सामने सुनवाई हुई थी।

हाई कोर्ट ने कल्याण कोर्ट को 29 अगस्त तक फैसला लेने का आदेश दिया है। इसी आदेश के चलते सेशन कोर्ट में वामन म्हात्रे के वकील व शिकायतकर्ता के बीच बहस हुई। महिला पत्रकार के वकील भूषण बेंद्रे ने 'नवभारत' को बताया कि वामन म्हात्रे की अब कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है।

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