प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pune News In Hindi: पुणे महानगरपालिका (PMC) ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति कर अभय योजना की समय-सीमा 16 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना की मूल अवधि 15 जनवरी को समाप्त होनी थी, लेकिन नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया गया है।
अभय योजना के तहत बकाया संपत्ति कर पर लगाए गए जुर्माने (शास्ति) में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस कारण बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने लंबित कर का भुगतान किया है। नवंबर से जनवरी के बीच बीते दो महीनों में योजना को जबरदस्त प्रतिसाद मिला है।
महानगरपालिका के अनुसार, इस योजना के चलते अब तक करीब 780 करोड़ रुपये का राजस्व जमा हो चुका है। यह राशि मनपा के लिए वित्तीय दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
शुरुआत में प्रशासन ने उन करदाताओं को इस योजना का लाभ देने से इनकार किया था, जिन्होंने पिछली अभय योजनाओं का फायदा उठाया था। हालांकि बाद में यह निर्णय बदला गया और सभी बकायादारों के लिए योजना खोल दी गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुल वसूली में कितना हिस्सा पुराने बकायादारों से और कितना नियमित करदाताओं से आया है।
PMC आयुक्त नवल किशोर राम और अतिरिक्त आयुक्तों ने नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई अवधि का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने बकाया संपत्ति कर का समय पर निपटान करें। प्रशासन का मानना है कि यदि अधिक करदाता आगे आते हैं, तो मनपा की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।
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महानगरपालिका ने स्पष्ट किया है कि यह विस्तार करदाताओं के लिए अंतिम अवसर साबित हो सकता है। तय समय सीमा के बाद बकाया कर पर पूर्ण जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे में PMC ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे 16 फरवरी से पहले भुगतान कर इस राहत का लाभ जरूर उठाएं।