Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

गोंदिया में 5 साल में 18 बाल विवाह रोके गए, गुप्त सूचना पर कार्रवाई, मौके पर पहुंचकर रोकी गई शादियां

Gondia Child Marriage: गोंदिया में महिला व बाल विकास विभाग की सतर्कता से बीते पांच वर्षों में 18 बाल विवाह रोके गए, जिससे कई नाबालिग लड़कियों का भविष्य सुरक्षित हुआ।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jan 20, 2026 | 02:01 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Child Marriage Prevention: गोंदिया महिला व बाल विकास विभाग की लगातार जागरूकता और कठोर पहल करने की वजह से पिछले पांच सालों में 18 बाल विवाह रोके गए हैं। इससे कई नाबालिग लड़कियों की पढ़ाई, सेहत और भविष्य सुरक्षित हुआ है।

बाल विवाह रोकथाम कानून के अनुसार, अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम और लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो विवाह जुर्म है। फिर भी, सामाजिक दबाव, अज्ञानता और परंपरा के नाम पर कुछ जगहों पर बाल विवाह सामने आ रहे थे।

इसे गंभीरता से लेते हुए महिला व बाल विकास विभाग ने रोकथाम अधिकारी, आंगनवाड़ी सेविका, आशा सेविका, पुलिस प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं के साथ मिलकर इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। गुप्त जानकारी के आधार पर कई जगहों पर अचानक जाकर शादियां रुकवाई गई।

सम्बंधित ख़बरें

Thane Police Big Action: मध्यप्रदेश-ठाणे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश, 13.6 किलो मेफेड्रोन बरामद

वर्धा BOI चोरी केस में बड़ा खुलासा, हाइड्रोलिक व गैस कटर से बैंक की तिजोरी काटी; 23.11 लाख की चोरी

होटल में ‘कैद’ से नाराज शिंदे सेना के पार्षद, दलबदल रोकने के लिए पार्टी ने जब्त किए प्रमाण पत्र

KDMC Mayor Post: महायुति में घमासान, BJP और शिंदे गुट आमने-सामने

ग्रामीण कर्मचारी ही प्रतिबंधित अधिकारी

3 जून 2013 को जारी सूचना के अनुसार, साथ ही बाल विवाह प्रतिबंध कानून – 2006 के धारा 16 के सब-धारा (1) और (3) के अनुसार, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) व प्रकल्प में नियुक्त आंगनवाड़ी पर्यवेक्षिका व ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित ग्राम सेवक बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी – घोषित किया गया है। इसलिए, उम्मीद है कि वे बाल विवाह को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए और असरदार कोशिश करेंगे।

1098 पर कॉल कर संपर्क करें, नाम गोपनीय

अगर आपके क्षेत्र में कोई बाल विवाह हो रहा है, तो आप चाइल्ड लाइन के टोल-फ्री क्र। 1098 पर बता सकते हैं। इसके अलावा, महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारी, पुलिस प्रशासन को बताकर भी बाल विवाह को रोका जा सकता है, प्रशासन जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखता है।

रेश्मा मोरे, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी, गोंदिया

FIR तक नहीं पहुंची बात

पिछले पांच सालों में, जिला बालसंरक्षण कक्ष की टीम ने पूरे जिले में बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाया है, जिसमें दोनों पक्षों को कानून के बारे में बताया गया है। एफआरईआर करने की नौबत न आए, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई।

यह भी पढ़ें:-वर्धा BOI चोरी केस में बड़ा खुलासा, हाइड्रोलिक व गैस कटर से बैंक की तिजोरी काटी; 23.11 लाख की चोरी

समाज में बाल विवाह पर रोक लगाने का एक मजबूत संदेश गया है। इसके साथ ही, स्कूलों, महिला सभाओं और समुपदेशक कार्यक्रम के जरिए बाल विवाह के बुरे असर, कानूनों और लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है।

Gondia child marriage prevention 18 cases stopped wcd department

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 20, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

  • Child Marriage
  • Gondia
  • Gondia News
  • Gondia Police
  • Maharashtra
  • Maharashtra News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.