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Maharashtra Nikay Chunav: पुणे में चुनाव प्रचार करना होगा महंगा, मनपा ने जारी किए नए नियम

Pune Municipal Corporation ने 2025-26 चुनावों से पहले प्रचार सभाओं, चौक व कोना सभाओं के लिए शुल्क, जमानत राशि और सख्त नियम घोषित किए हैं। अनुमति के बिना सभा नहीं होगी।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Dec 20, 2025 | 01:44 PM

पुणे महानगरपालिका (सौ. सोशल मीडिया )

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Pune News In Hindi: पुणे मनपा की 2025-26 के आम चुनाव को देखते हुए प्रचार सभाओं के लिए मैदानों, चौक सभाओं, कोना सभाओं तथा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से संबंधित दरें और शर्ते महानगरपालिका प्रशासन ने घोषित कर दी हैं।

उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए महापालिका के अधीन मैदानों, स्कूलों के खेल मैदान, खुली जगहों और चौकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। यह जानकारी मनपा प्रशासन
की ओर से दी गई है।

नियमों का पालन करना अनिवार्य

महानगरपालिका के स्वामित्व वाले सभी मैदान, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के खेल मैदान तथा उद्यान प्रचार सभाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें आर्मी सप्लाई डिपो मैदान, स्वारगेट परिसर के विभिन्न मैदान और स्कूल परिसरों की खुली जगहें शामिल हैं। लेकिन इन स्थानों पर प्रचार करते समय महापालिका द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

प्रशासन द्वारा घोषित दरों के अनुसार चौक सभाओं के लिए औसत जनसंख्या के अनुमान के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है। 4 से 5 हजार जनसंख्या वाले क्षेत्र में चौक सभा के लिए 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र मानते हुए प्रति वर्ग मीटर 2 रुपये की दर से शुल्क लिया जाएगा।

मांग के अनुसार लिया जाएगा शुल्क

कार्नर सभाओं के लिए 2,000 से 2,500 जनसंख्या वाले क्षेत्र में 600 वर्ग मीटर क्षेत्र उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए प्रति वर्ग मीटर रुपये की दर से 6,200 रुपये सभा शुल्क, 2,000 रुपये साक्राई शुल्क तथा 4,000 रुपये जमानत राशि देनी होगी। महापालिका के अधीन मैदान, स्कूल मैदान और अन्य खुली जगहों के लिए मांग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। सभा की अनुमति लेते समय प्रतिदिन के किराए की 50 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

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सार्वजनिक मांग के अनुसार लिया जाएगा शुल्क

  • मनपा 2025-26 के आम चुनाव क को देखते हुए प्रचार सभाओं के लिए मैदानों, चौक सभाओं, कोना सभाओं तथा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से संबंधित दरें और शर्ते महानगरपालिका प्रशासन ने घोषित कर दी हैं। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए महापालिका के अधीन मैदानों, स्कूलों के खेल मैदान, खुली जगहों और चौकों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। यह जानकारी मनपा प्रशासन की ओर से दी गई है।
  • नियमों का पालन करना अनिवार्य महानगरपालिका के स्वामित्व वाले सभी मैदान, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के खेल मैदान तथा उद्यान प्रचार सभाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, इनमें आर्मी सप्लाई डिपो मैदान, स्वारगेट परिसर के विभिन्न मैदान और स्कूल परिसरों की खुली जगहें शामिल हैं। लेकिन इन स्थानों पर प्रचार करते समय महापालिका द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य किया है।

Pune municipal election 2025 campaign meeting charges rules

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Published On: Dec 20, 2025 | 01:44 PM

Topics:  

  • Hindi News
  • Maharashtra Local Body Elections
  • Pune News

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