Pune MNC चुनाव की तैयारी शुरू, 28 नवंबर तक जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
Pune News: राज्य निर्वाचन आयोग ने पुणे मनपा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित किया है। हालांकि इसमें नई प्रविष्टियां नहीं होगी, लेकिन 28 नवंबर तक अंतिम सूची जारी की जाएगी।
- Written By: अपूर्वा नायक
(फाइल फोटो)
Pune News In Hindi: राज्य निर्वाचन आयोग ने पुणे सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
इस सूची में नए मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े जाएंगे लेकिन मृत, दोहरे या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के साथ-साथ सूची की तकनीकी त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में पुणे मनपा प्रशासन को 28 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी करनी होगी। राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले साढ़े तीन से चार वर्षों से पेंडिंग हैं। मनपा के सभागृह की अवधि समाप्त हो चुकी है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी ही कामकाज संभाल रहे हैं।
सम्बंधित ख़बरें
पुणे में CNG संकट गहराया: कम गैस प्रेशर से पंपों पर लंबी कतारें, डीलर्स ने बिक्री बंद करने की दी चेतावनी
पुणे के बांधों में 80% से ज्यादा पानी, एक साल की पेयजल चिंता खत्म; गंदे पानी की सप्लाई बनी चुनौती
पुणे में 24 घंटे से बिजली गुल: महावितरण की लापरवाही पर भड़के कात्रज और सुखसागरनगर के नागरिक
PMPML पर आर्थिक संकट गहराया: 1,610 करोड़ खर्च के मुकाबले सिर्फ 818 करोड़ आय, 300 करोड़ की बकाएदारी
लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग उठ रही थी लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराने के आदेश दिए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी की गति तेज कर दी है।
6 नवंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति और सुझाव
सूची में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। केवल तकनीकी त्रुटियों को सुधारते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, आयोग ने यह मतदाता सूची मनपा प्रशासन को भेज दी है। अब प्रशासन इसे प्रभागवार विभाजित कर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करेगा। इस प्रारूप सूची पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 नवंबर तय की गई है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि मनपा 28 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची और 4 दिसंबर तक मतदान केंद्रों की सूची घोषित करे। इसके बाद 10 दिसंबर को मतदान केंद्रवार अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने पुणे सहित सभी मनपा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूचियों से मृत, दोहरे अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएं और किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। इस कार्यक्रम के तहत पुणे मनपा की सार्वजनिक चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है।
आयोग द्वारा जारी सूची ही मान्य
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मनपा आयुक्त आगामी मनपा चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची स्थानीय समाचार पत्रों, प्रभाग समितियों के कार्यालयों, सूचना फलक और मनपा की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा तैयार की गई विधानसभा मतदाता सूची के बजाए आयोग द्वारा जारी सूची ही मनपा चुनाव के लिए मान्य होगी, इसके अनुसार 1 जुलाई 2025 तक की विधानसभा मतदाता सूची ही पुणे मनपा चुनाव के लिए मानी जाएगी।
ये भी पढ़ें :- Navi Mumbai: खारघर में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल का विस्तार, 2027 तक तैयार होगी नई इमारत
नाम छूटे तो नागरिक कर सकेंगे आपत्ति
मनपा आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी के जरिए प्रकाशित सूची पर नागरिक आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी मतदाता का नाम गलती से गलत प्रभाग में चला गया है या विधानसभा मतदाता सूची में नाम है लेकिन मनपा की सूची में -छूट गया है तो ऐसे मामलों में सुधार संभव होगा।
