(फाइल फोटो)
Pune News In Hindi: राज्य निर्वाचन आयोग ने पुणे सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है।
इस सूची में नए मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े जाएंगे लेकिन मृत, दोहरे या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के साथ-साथ सूची की तकनीकी त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे में पुणे मनपा प्रशासन को 28 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची जारी करनी होगी। राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले साढ़े तीन से चार वर्षों से पेंडिंग हैं। मनपा के सभागृह की अवधि समाप्त हो चुकी है और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी ही कामकाज संभाल रहे हैं।
लंबे समय से स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग उठ रही थी लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्र कराने के आदेश दिए जाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी की गति तेज कर दी है।
सूची में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा। केवल तकनीकी त्रुटियों को सुधारते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, आयोग ने यह मतदाता सूची मनपा प्रशासन को भेज दी है। अब प्रशासन इसे प्रभागवार विभाजित कर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करेगा। इस प्रारूप सूची पर आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराने की अंतिम तिथि 6 नवंबर तय की गई है।
आयोग ने निर्देश दिया है कि मनपा 28 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची और 4 दिसंबर तक मतदान केंद्रों की सूची घोषित करे। इसके बाद 10 दिसंबर को मतदान केंद्रवार अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने पुणे सहित सभी मनपा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूचियों से मृत, दोहरे अथवा स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएं और किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। इस कार्यक्रम के तहत पुणे मनपा की सार्वजनिक चुनाव प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है।
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि मनपा आयुक्त आगामी मनपा चुनाव के लिए प्रारूप मतदाता सूची स्थानीय समाचार पत्रों, प्रभाग समितियों के कार्यालयों, सूचना फलक और मनपा की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जिलाधिकारी द्वारा तैयार की गई विधानसभा मतदाता सूची के बजाए आयोग द्वारा जारी सूची ही मनपा चुनाव के लिए मान्य होगी, इसके अनुसार 1 जुलाई 2025 तक की विधानसभा मतदाता सूची ही पुणे मनपा चुनाव के लिए मानी जाएगी।
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मनपा आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी के जरिए प्रकाशित सूची पर नागरिक आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी मतदाता का नाम गलती से गलत प्रभाग में चला गया है या विधानसभा मतदाता सूची में नाम है लेकिन मनपा की सूची में -छूट गया है तो ऐसे मामलों में सुधार संभव होगा।