Maharashtra Tobacco Ban:पुणे में एफडीए (सोर्सः सोशल मीडिया)
Pune FDA Action: खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के विशेष सहायक मंत्री नरहरी झिरवल के कड़े निर्देशों के बाद महाराष्ट्र में प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। नए साल की शुरुआत के साथ ही विभाग ने राज्यभर में कार्रवाई तेज कर दी है।
इसी क्रम में पुणे जिले के मावल तालुका स्थित टाकवे गांव में ‘मे. सोएक्स इंडिया प्रा. लि.’ कंपनी पर 2 जनवरी 2026 को छापेमारी की गई। इस दौरान 31 करोड़ 67 लाख 21 हजार 987 रुपए मूल्य का प्रतिबंधित हुक्का और उससे संबंधित सामग्री जब्त की गई। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी अस्मिता टोणपे की शिकायत पर की गई।
जानकारी के अनुसार, 1 दिसंबर 2025 को कंपनी के उत्पादों के नमूने जांच के लिए लिए गए थे। मुंबई स्थित खाद्य विश्लेषकों की रिपोर्ट में इन नमूनों में निकोटिन की पुष्टि हुई, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा 16 जुलाई 2025 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का सीधा उल्लंघन है। छापेमारी में विभिन्न फ्लेवर वाले तैयार हुक्का उत्पाद, कच्चा माल और फ्लेवर जब्त कर कंपनी परिसर को सील कर दिया गया।
इस मामले में कंपनी के संचालक आसिफ फजलानी, फैजल फजलानी और सहायक प्रबंधक अनिल कुमार चौहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 123, 223, 274, 275 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 30, 26, 27 और 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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एफडीए द्वारा की गई इस कार्रवाई से पहले ठाणे जिले के भिवंडी में 31 दिसंबर को 19.45 करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया गया था। वहीं मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित जलगांव जमोद में वन विभाग ने 75 लाख रुपये का विमल गुटखा और पान मसाला पकड़ा है। मंत्री नरहरी झिरवल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और हुक्का उत्पादों के निर्माण, भंडारण या बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।