PMC Property Tax Discount Scheme: पीएमसी की करदाताओं से अपील, 31 मई से पहले टैक्स भरें और पाएं 10% तक छूट
PMC Property Tax Discount Scheme: पुणे महानगरपालिका ने संपत्ति करदाताओं से 31 मई 2026 से पहले टैक्स जमा कर 5 से 10 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ उठाने की अपील की है।
- Written By: अपूर्वा नायक
पुणे महानगरपालिका (सोर्स: सोशल मीडिया)
PMC Property Tax Discount Scheme Pune: पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) ने संपत्ति करदाताओं से 31 मई से पहले अपना पूरा टैक्स जमा कर विशेष छूट योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
मनपा के कर निर्धारण और कर संकलन विभाग द्वारा समय पर टैक्स भरने वाले नागरिकों को सामान्य कर में 5 से 10 प्रतिशत तक की भारी छूट दी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस रियायत का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति धारकों को मिलेगा, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करेंगे।
15 लाख संपत्तियां पंजीकृत
वर्तमान में मनपा सीमा के भीतर कुल 15.05 लाख संपत्तियां पंजीकृत हैं। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से 25 मई की शाम छह बजे तक, रिकॉर्ड 4 लाख 96 हजार 325 संपत्ति धारकों ने कुल 846.78 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा कर दिया है।
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डिजिटल माध्यम बना नंबर वन
डिजिटल भुगतान प्रक्रिया के तहत, 3.58 लाख लोगों ने 557.02 करोड़ जमा किए, जो कुल वसूली का 72.13 प्रतिशत है, जबकि 51 हजार 992 करदाताओं ने चेक के जरिए 214.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
डिजिटल भुगतान को सबसे अधिक प्रतिसाद
संपत्ति कर संग्रह में डिजिटल प्रणाली को पुणेकरों ने हाथों-हाथ लिया है। कुल टैक्स कलेक्शन का 72 प्रतिशत से अधिक हिस्सा ऑनलाइन आया है, जो शहर के डिजिटल रूप से स्मार्ट होने का प्रमाण है।
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31 मई के बाद नहीं मिलेगा लाभ
मनपा प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि 5 से 10 प्रतिशत की यह छूट केवल 31 मई 2026 तक ही वैध है। इसके बाद टैक्स भरने वालों को सामान्य दरों पर ही भुगतान करना होगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी।
