

Wardha Women Safety Internal Complaints Committee: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए लागू पॉश (POSH) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन तथा संस्थानों की जांच के लिए विभिन्न स्तरों के सरकारी अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को भी निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर कानून के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक संस्थान की जांच के लिए अधिकारियों को अधिकृत किया है।
जिन संस्थानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां संस्था प्रमुख द्वारा आंतरिक समिति का गठन करना अनिवार्य है। साथ ही 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों में शिकायत निवारण हेतु जिला स्तर पर स्थानीय समिति का गठन किया गया है। जिले के लिए निवासी उपजिल्हाधिकारी को वर्धा जिला अधिकारी घोषित किया गया है।