वाढवण पोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण तेज: किसानों को मिलेगी मार्केट वैल्यू से दोगुनी कीमत, जानें पूरी डिटेल
Vadhvan Port Project: पालघर में वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट हेतु 24 गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन ने मुआवजे की दरों और जरूरी दस्तावेजों की घोषणा करते हुए काम में तेजी लाई है।
- Written By: आकाश मसने
बैठक में मौजूद पालघर कलेक्टर डॉ. इंदु रानी जाखड़ व अन्य अधिकारी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Vadhavan Port Land Acquisition: पालघर जिले के डहानू तहसील के वाढवण गांव में बन रहे वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉ. इंदु रानी जाखड़ की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय में एक रिव्यू मीटिंग हुई। कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सड़क और रेलवे बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है।
नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 के सेक्शन 3(A) के तहत 29 अगस्त 2024 को सेंट्रल गवर्नमेंट के गैजेट में एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, और पालघर जिले के कुल 24 गांव इसमें शामिल हैं। कलेक्टर जाखड़ ने बताया कि इनमें से डहानू तहसील के 10 गांवों और पालघर तहसील के 14 गांवों की जमीन एक्विजिशन का फैसला हो गया है।
दिया जाएगा मार्केट वैल्यू का दोगुना मुआवजा
वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट से प्रभावित लोगों को तय मार्केट वैल्यू का दोगुना (2 गुना) मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही, उस रकम पर 100 परसेंट राहत राशि दी जाएगी, साथ ही 29 अगस्त, 2024 से बेसिक रेट पर 12 परसेंट एक्स्ट्रा फैक्टर (व्याज) भी दिया जाएगा। जमीन पर बने कंस्ट्रक्शन, पेड़, कुएं, बोरवेल आदि प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करने के बाद अलग से मुआवजा दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि, इससे प्रभावित अकाउंट होल्डर्स को कानूनी नियमों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सुरक्षा मिलेगी।
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जमा करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
एडिट किए गए एरिया के लिए मुआवजा लेने के लिए 60 दिनों के अंदर अपडेटेड 7/12, बदलाव के रिकॉर्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक (IFSC सहित), विरासत के अधिकार का सबूत आदि जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करना जरूरी है। पालघर जिला कलेक्टर इंदु रानी जाखड़ ने संबंधित तलाठी ऑफिस को सुविधा सेंटर के तौर पर काम करने का निर्देश दिया है और रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करने को भी प्राथमिकता देने को कहा है। कलेक्टर ने अपील की है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, तेजी और न्याय पक्का करना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्रभावित नागरिक समय पर डॉक्यूमेंट पूरे करें और मुआवजा स्वीकार करें।
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जमीन के रेत तय किए गए
पालघर तहसील के ज्यादातर गांवों के लिए खेती की जमीन का रेट 62 लाख 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है, और बिना खेती वाली जमीन के लिए, प्रति वर्ग मीटर रेट 780 रुपये से 2940 रुपये प्रति गांव घोषित किया गया है। इसी तरह, डहाणू तालुका के वरोर, चिंचनी, तनाशी गांवों के लिए खेती की जमीन का रेट 1 करोड़ 16 लाख 44 हजार 106 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है, जबकि बावड़े, कोलावली, वानगांव गांवों के लिए यह 1 करोड़ 22 लाख 42 हजार 408 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। कुछ गांवों के लिए 62 लाख 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का रेट लागू रहेगा।
– नवभारत लाइव के लिए पालघर से नीता चौरे की रिपोर्ट
