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RTE प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, एक स्कूल पर निर्भर न रहें; अब 10 स्कूल चुन सकेंगे अभिभावक

Nashik RTE Admission 2026: आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन में अधिकतम 10 स्कूल चुन सकेंगे। घर के एक किलोमीटर दायरे के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Feb 26, 2026 | 10:08 AM

Nashik Right to Education ( सोर्स: सोशल मीडिया)

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Nashik Right to Education: नासिक शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में इस वर्ष शासन द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी पसंद के अधिकतम 10 स्कूलों का चयन कर सकेंगे।

इस पहल का उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और छात्रों को उनके घर के नजदीक के स्कूलों में प्रवेश दिलाना है। नए नियमों के तहत, आवेदन पोर्टल पर आवेदक के पत्ते से एक किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे केवल एक स्कूल पर निर्भर न रहकर विकल्पों की संख्या बढ़ाएं ताकि पसंदीदा स्कूल मिलने की संभावना अधिक हो।

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स्कूलों और सीटों की स्थिति

पिछले वर्ष पंजीकृत स्कूलों की संख्या 410 थी, जो इस वर्ष घटकर 393 रह गई है। इस वर्ष आरटीई के तहत कुल 5,622 सीटें भरी जानी हैं। लगभग 17 स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश का मार्ग बंद हो गया है, साथ ही पिछले वर्ष शून्य प्रवेश वाले 15 स्कूलों पर प्रशासन की पैनी नजर है।

प्रवेश के लिए मुख्य मानदंड

विद्यार्थी आर्थिक रूप से दुर्बल या वचित घटक से होना वाहिए।
परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल) और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य।

बदले नियमों ने बढ़ाई प्रवेश की उम्मीद

इस वर्ष की लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और कंप्यूटरीकृत होगी ताकि मानवीय हस्तक्षेप को टाला जा सके। परिणाम घोषित होने के बाद चयनित अभिभावकों को एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 25 प्रतिशत कोटे के तहत पात्र सभी स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।

अभिभावकों को मिलने वाले लाभ

अधिक विकल्पः एक साथ 10 स्कूलों के चयन की शानदार सुविधा।

नजदीकी स्कूलः घर के पास ही प्रवेश मिलने की प्रबल संभावना।

यह भी पढ़ें:-15 साल से टैक्स नहीं भरने वालों पर कार्रवाई, अब नहीं चलेगी लापरवाही; मनपा ने मांगी बकायेदारों की सूची

धन की बचतः पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से भागदौड़ से मुक्ति।

स्पष्टताः पारदर्शी चयन प्रक्रिया और नतीजों में पूरी पारदर्शिता।

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Published On: Feb 26, 2026 | 10:08 AM

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