RTO Action Against Bus Owners: धुलिया में दिवाली के मौके पर यात्रियों की जेब पर अब ‘बस माफिया’ का डाका नहीं पड़ेगा। सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ARTO) चारुदत्त व्यवहारे ने साफ कहा है कि इस बार कोई भी बस संचालक अगर तय सीमा से अधिक किराया वसूलेगा, तो सीधे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के दौरान यात्रियों और विद्यार्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए RTO ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि 27 अप्रैल 2018 के सरकारी आदेश के अनुसार, निजी बस संचालक एस.टी. महामंडल की प्रति किलोमीटर दर से अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया ही वसूल सकते हैं। इससे अधिक किराया लेने वालों पर जुर्माना, वाहन सीज और परमिट निलंबन तक की कार्रवाई संभव है।
धुलिया से मुंबई (348 किमी) के लिए नॉन एसी बस का अधिकतम किराया ₹1117, एसी स्लीपर का ₹1159 और एसी स्लीपर-30 का ₹1246 तय किया गया है। इसी तरह धुलिया से पुणे (संगमनेर) के लिए किराया क्रमशः ₹1117, ₹1159 और ₹1246 रहेगा। धुलिया-पनवेल (337 किमी) रूट पर अधिकतम किराया ₹1095 से ₹1206 के बीच रहेगा, जबकि धुलिया-बोरीवली (341 किमी) का किराया ₹1095 से ₹1221 तक तय किया गया है।
लंबे मार्गों के लिए भी किराया सीमाएं निर्धारित की गई हैं। धुलिया-नागपुर (745 किमी) का अधिकतम किराया ₹1760 से ₹1962 तक रहेगा, जबकि धुलिया-कोल्हापुर (589 किमी) के लिए ₹1891 से ₹2109 तक किराया तय हुआ है।
ARTO व्यवहारे ने स्पष्ट कहा कि यात्री सुरक्षा और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी तरह की ओवरचार्जिंग की शिकायत तुरंत RTO कार्यालय या हेल्पलाइन पर दर्ज कराएं। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले बस मालिकों और चालकों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन और कानूनी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे।
व्यवहारे ने कहा, “दिवाली त्योहार का है, लूट का नहीं। उन्होंने बस मालिकों से अपील की कि वे यात्रियों को असुविधा न पहुंचाए और तय नियमों के अनुसार ही किराया वसूलें।