Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

कुंभ कार्यों पर पर्यावरण की चोट, तपोवन वृक्ष कटाई पर फिर सख्त हुआ एनजीटी; जांच समिति विस्तारित

Tree Cutting Ban: कुंभमेले के मद्देनजर प्रस्तावित वृक्ष कटाई पर एनजीटी ने रोक बरकरार रखी है। 20 फरवरी तक बिना अनुमति एक भी पेड़ नहीं कटेगा, समिति का पुनर्गठन किया गया।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jan 21, 2026 | 12:16 PM

प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Nashik Kumbh NGT Order: नासिक कुंभमेले के मद्देनजर प्रस्तावित वृक्ष कटाई को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है। लवाद ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना जिले में 20 फरवरी तक एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।

इसके साथ ही, तपोवन क्षेत्र में हुई वृक्ष कटाई की जांच के लिए गठित समिति का पुनर्गठन करते हुए उसमें महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण और नासिक जिलाधिकारी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एड। श्रीराम पिंगले ने लवाद के समक्ष मुद्दा उठाया कि रोक के बावजूद पेड़ काटे जा रहे हैं। तपोवन मामले के साथ-साथ यह भी सामने आया कि समृद्धि महामार्ग को जोड़ने वाली सड़क के लिए ब्रिटिश कालीन पुराने बरगद के पेड़ काट दिए गए। इसके अलावा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए शहर में 1270 पेड़ काटे जा चुके हैं।

सम्बंधित ख़बरें

नासिक महापौर को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी घमासान, 22 जनवरी पर टिकी निगाहें

बीजेपी में छिड़ा ‘दंगल’: सभापति पद के लिए चले लात-घूंसे, कोर कमेटी की बैठक में मची अफरा-तफरी!

BMC बजट पर लग सकता है ब्रेक! प्रशासन ने राज्य सरकार से मांगी समय-सीमा बढ़ाने की मंजूरी

लोक नृत्य ने मोहा मन ‘बोलियों का जागर’ कार्यक्रम संपन्न, 56 बोलियों की विरासत पर चर्चा

सिंहस्थ नगर में नए पुल और तिडके कॉलोनी से कर्मयोगी नगर तक सड़क निर्माण के लिए भी मनपा द्वारा 114 पेड़ों को काटने की तैयारी की खबर है। पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि यह कटाई पूरी तरह अवैध है। लवाद ने संकेत दिया कि यदि सटीक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जांच समिति का पुनर्गठन तपोवन वृक्ष कटाई मामले की जांच के लिए पहले से गठित समिति, जिसमें वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मनपा के अधिकारी शामिल हैं, ने 9 जनवरी को निरीक्षण किया था लेकिन, अधिकारियों के चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी।

अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। याचिकाकर्ता की मांग पर लवाद ने समिति का विस्तार करते हुए इसमें जिला प्रशासन और राज्य वृक्ष प्राधिकरण के विशेषज्ञों को जोड़ दिया है।

अगली सुनवाई 20 फरवरी को निश्चित

एड। श्रीराम पिंगले ने बताया कि पुनर्गठित समिति के संबंध में जल्द ही संबंधित विभागों को पत्र भेजे जाएंगे। गौरतलब है कि कुंभ मेले के विकास कार्यों के लिए हो रही वृक्ष कटाई पिछले 2 महीनों से विवादों में है।

यह भी पढ़ें:-नासिक महापौर को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी घमासान, 22 जनवरी पर टिकी निगाहें

जहां एक ओर मनपा का दावा है कि पुरानी कटाई में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है, वहीं लवाद ने 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक नई कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

Ngt ban tree cutting nashik kumbh mela tapovan

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 21, 2026 | 12:16 PM

Topics:  

  • Cutting Trees
  • Maharashtra
  • Maharashtra News
  • Nashik
  • Nashik News
  • Nashik Simhastha
  • Nashik Simhastha Kumbh

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.