प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Election Commission Monitoring: नासिक महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में ‘स्टेटस’ लगाना, पोस्ट करना या रील शेयर करना कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक आदर्श आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) लागू है, तब तक हर सरकारी कर्मचारी को ‘पॉलिटिकल न्यूट्रैलिटी’ बनाए रखना अनिवार्य है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के उल्लंघन पर कर्मचारी को सस्पेंड (निलंबित) किया जा सकता है और गंभीर मामलों में उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। चुनाव आयोग की टीमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, X (ट्विटर), वॉट्सऐप स्टेटस और ग्रुप्स पर 24 घंटे नजर रख रही हैं।
केवल पोस्ट करना ही नहीं, बल्कि किसी कैंडिडेट की पोस्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना या उम्मीदवार के साथ डीपी बदलना भी प्रचार का हिस्सा माना जाएगा।
किसी भी पार्टी के सपोर्ट में स्टेटस या रील पोस्ट करना पूरी तरह वर्जित है। सरकारी कर्मचारी किसी भी उम्मीदवार के प्रचार या व्यक्तिगत मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते।
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रैलियों में शामिल होने और प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी (वाहन, ऑफिस आदि) का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। यह नियम स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मियों पर भी लागू होता है।
6 राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर हर मूवमेंट पर हमारी पैनी नजर है। नियमों को ताक पर रखकर किसी पार्टी का पक्ष लेने वालों पर बिना किसी देरी के कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर, मनपा-लक्ष्मीकांत सातालकर
इन माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं- सी-विजिल (C-Vigil) ऐप: चुनाव आयोग के इस ऐप पर फोटो या वीडियो अपलोड कर तुरंत शिकायत दर्ज की जा सकती है।