वोटर आईडी नहीं है? चिंता नहीं! नासिक चुनाव में इन 12 दस्तावेजों से डाल सकेंगे वोट
Nashik Municipal Election: नासिक मनपा चुनाव 2026 के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 15 जनवरी को मतदान होगा। वोटर आईडी न होने पर भी 12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदाता वोट डाल सकेंगे।
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Alternative Voter ID Documents: नासिक महानगरपालिका चुनाव 2026 के लिए प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, आगामी 15 जनवरी को शहर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन अधिकारी डॉ। शशिकांत मंगरुल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास आधिकारिक वोटर आईडी कार्ड (EPIC) नहीं है, तो भी वह पहचान के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई भी एक दिखाकर वोट डाल सकता है।
वोटर आईडी कार्ड के अभाव में मतदाता अपनी पहचान साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं: आधार कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो वाली पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो वाला पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र।
चार सीटों के लिए चार अलग-अलग रंगों के बैलेट पेपर
नासिक मनपा में इस बार मल्टी-मेंबर (बहु-सदस्यीय) चुनाव प्रणाली लागू है। इसके तहत प्रत्येक वार्ड में चार सीटें (ए, बी, सी और डी) हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्येक सीट के लिए अलग
अलग रंगों के बैलेट पेपर तय किए हैं:
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- सीट ‘ए’ सफेद (White)
- सीट ‘बी’ हल्का गुलाबी (Light Pink)
- सीट’सी’ हल्का पीला (Light Yellow)
- सीट ‘डी’: हल्का नीला (Light Blue)
- मतदाताओं को ध्यान रखना होगा कि उन्हें चारों सीटों के लिए एक-एक वोट (कुल 4 वोट) दर्ज करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी मतदान प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।
पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित
चुनाव आयोग के सख्त निर्देशों के अनुसार, मतदान केंद्र और उसके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन या किसी भी प्रकार के वायरलेस उपकरणों का उपयोग वर्जित है।
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निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि मतदाता अपने साथ मोबाइल फोन न लाए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
