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कोविड अनुदान घोटाला, नासिक में 137 मामलों में डबल भुगतान, वसूली नहीं तो होगी FIR

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। हालांकि, नासिक में अनुदान के दौरान कई याचिकाकर्ताओं को डबल भुगतान किया गया।

  • By प्रिया जैस
Updated On: Jun 28, 2025 | 03:47 PM

कोविड अनुदान घोटाला (सौजन्य-सोशल मीडिया)

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नासिक: महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये का अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, कुछ तकनीकी खामियों के कारण यह राशि एक से अधिक बार भेज दी गई। साथ ही, मृतक के एक से अधिक निकट संबंधियों द्वारा आवेदन जमा करने के कारण राज्य में 2053 दोहरे अनुदान वितरण के मामले सामने आए हैं, जिनमें नासिक जिले के 137 मामले शामिल हैं।

संबंधित लाभार्थियों को अब यह राशि वापस करनी होगी। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिवारों को 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। लेकिन यह खुलासा हुआ है कि कुछ तकनीकी कारणों से कुछ लाभार्थियों को यह राशि दो बार भेज दी गई।

डबल भुगतान और वसूली की प्रक्रिया

ऐसे मामलों की जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। यदि यह सामने आता है कि दो बार वित्तीय सहायता ली गई है, तो इन सभी वारिसों को प्रत्येक को 50 हजार रुपये के हिसाब से कुल 68 लाख 50 हजार रुपये वापस करने होंगे। यदि यह राशि सरकार को वापस नहीं की जाती है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे।

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नासिक जिले में प्रशासन को संदेह है कि 137 मृतकों के परिजनों को 50 हजार रुपये का अनुग्रह अनुदान दो बार मिला है। जिला आपदा प्रबंधन कक्ष, जिलाधिकारी कार्यालय ने उन लाभार्थियों को नोटिस जारी किए हैं जिनके बैंक खातों में एक से अधिक बार अनुदान की राशि प्राप्त हुई है, उन्हें तुरंत आपदा प्रबंधन कक्ष, जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर राशि सरकार के खाते में जमा करने को कहा गया है।

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इस योजना के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली विकसित की गई थी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद, आवेदनों को मंजूरी दी गई और यह अनुदान सीधे बैंकों के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में जमा किया गया। इस प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण दो बार अनुदान जमा होने का खुलासा हुआ है।

फर्जी दावे पर सजा का प्रावधान

उप-सचिवों ने बताया है कि झूठा दावा करके अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि यह साबित हो जाता है कि गलत या जाली जानकारी देकर सरकारी धन का गबन किया गया है, तो दो साल तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है।

इस मामले में नासिक के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रीकृष्ण देशपांडे ने कहा, “राज्य सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है। तदनुसार, जिला शल्य चिकित्सक, नासिक महानगरपालिका और मालेगांव महानगरपालिका स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र भेजकर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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Published On: Jun 28, 2025 | 03:47 PM

Topics:  

  • Covid Management
  • Nashik
  • Nashik News

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