child protection law case (सोर्सः सोशल मीडिया)
Bhayandar Child Abuse Case: एक 9 वर्षीय तीसरी कक्षा के छात्र द्वारा नवघर पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उसके पिता के विरुद्ध बाल संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में छात्र ने अपने साथ घर पर अनुचित व्यवहार और शारीरिक प्रताड़ना किए जाने का आरोप लगाया है।
छात्र वर्तमान में भक्तिवेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल वृंदावन में कक्षा 3 का विद्यार्थी है और विद्यालय के छात्रावास में निवास करता है। छात्र की मां के निधन के बाद उसे वृंदावन के छात्रावास में पिता धीरज शर्मा ने प्रवेश दिलाया था। दिसंबर 2025 में स्कूल की छुट्टियों के दौरान वह भाईंदर पूर्व के मेड़तिया नगर स्थित अपने पिता के पास रहने आया था।
पुलिस में दर्ज शिकायत में छात्र ने आरोप लगाया है कि उसके पिता पढ़ाई और खाने को लेकर उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इतना ही नहीं, कपड़ा प्रेस की इस्त्री से दागने और घर में बंद कर रखने के भी आरोप लगाए गए हैं। छात्र ने यह भी कहा कि चोट लगने की स्थिति में उसे चिकित्सक के पास ले जाने के बजाय घर पर ही उपचार किया जाता था। शिकायत के अनुसार, ये घटनाएं दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच की हैं।
ये भी पढ़े: दो साल में लापता हुईं 93,940 महिलाएं, 67,458 को पुलिस ने ढूंढ़ा, सीएम देवेंद्र के खुलासे से हड़कंप
विद्यालय प्रशासन ने छात्र के शरीर पर जख्म के निशान देखे जाने के बाद उससे पूछताछ की। छात्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर विद्यालय ने उसकी दादी से संपर्क किया। बाद में उनके सहयोग से पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।