
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Generated)
Nanded Medical Store License Cancelled: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नांदेड़ जिले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट का उल्लंघन करने पर 45 मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई की है। नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के आरोप में 13 दुकानों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए हैं, जबकि 32 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नांदेड़ जिले के मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 दुकानों के लाइसेंस पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के आरोप में की गई है। सहायक आयुक्त (दवा) ए टी राठौड़ ने बुधवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इस कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि ये मेडिकल स्टोर चिकित्सक के वैध पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) के बिना ही नशीली गोलियां बेच रहे थे, जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) का सीधा उल्लंघन है।
शुरुआत में, FDA ने कुल 48 मेडिकल स्टोर को इस गंभीर उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। अधिकारियों द्वारा इन मेडिकल स्टोर से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। हालांकि, जांच के बाद यह पाया गया कि मेडिकल स्टोर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, एफडीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए लाइसेंस रद्द और निलंबित करने का फैसला लिया।
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संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण, 32 दुकानों के लाइसेंस निलंबित (Suspended) कर दिए गए हैं। वहीं, 13 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस स्थायी रूप से (Permanently) रद्द कर दिए गए हैं। इन 45 दुकानों के अलावा, शेष तीन मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव दिया गया है और इस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है।
एफडीए ने आगे स्पष्ट किया कि कुछ मामलों में, मेडिकल स्टोरों ने सरकारी स्तर पर स्थगन आदेश (Stay Order) प्राप्त कर लिया है। ऐसे मामलों की कार्यवाही वर्तमान में उच्च अधिकारियों के समक्ष लंबित है। यह कार्रवाई दर्शाती है कि एफडीए राज्य में अवैध दवा बिक्री पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।






