विनय पुणेकर हत्याकांड (फाइल फोटो)
Vinay Punekar murder case: राजनगर में विनय पुणेकर की हत्या के बहुचर्चित मामले में आरोपित साक्षी ग्रोवर ने जमानत के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दायर की। जिला सत्र न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार किए जाने के बाद अब फिर उसने एक बार हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सदर पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की मानें तो हत्या में मुख्य आरोपी हेमंत शुक्ला के साथ साक्षी के वाट्सएप चैट पाए गए हैं। यहां तक कि वह स्वयं शुक्ला को पुणेकर के आवास के पास ले गई थी। 10 मिनट बाद फिर से वह हेमंत को स्कूटी पर लेकर चली गई थी। इसी तरह से दोनों के बीच वाट्सएप पर हुए संभाषण भी उजागर हुए हैं, जबकि याचिकाकर्ता साक्षी का मानना है कि उसका हत्या से संबंध नहीं है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जांच में कई पुख्ता सबूत प्राप्त हुए हैं जिनमें पाया गया कि हेमंत शुक्ला ही सॉफ्टवेयर एप के माध्यम से साक्षी का फोन ऑपरेट कर रहा था। वैज्ञानिक सबूतों में भी पाया गया कि साक्षी का इसमें सीधा संबंध है। चूंकि धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है। ऐसे में हत्या के लिए मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
ऐसे गंभीर मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल देने के संदर्भ में कुछ निर्देश जारी कर रखे हैं। साक्षी की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। केवल संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों ने जांच पूरी कर ली है, जबकि कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार साक्षी का पूरे मामले में एक्टिव रोल पाया गया। अन्य आरोपी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। हेमंत और साक्षी के बीच संबंधों को लेकर कई पुख्ता सबूत भी उजागर हुए। उल्लेखनीय है कि मामले की लगातार जांच-पड़ताल में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली थी जिससे मामले में पुलिस के हाथों अधिक पुख्ता सबूत भी लगने की जानकारी उजागर की गई थी। बहरहाल अब नये सिरे से याचिका दायर कर जमानत प्रदान करने का अनुरोध कोर्ट से किया गया है।