प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: AI)
Maharashtra RTE Application Last Date Update: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को अब 18 मार्च से बढ़ाकर 25 मार्च 2026 कर दिया है।
यह निर्णय न केवल समय सीमा बढ़ाने के लिए लिया गया है, बल्कि तकनीकी और नीतिगत बदलावों को लागू करने के लिए भी आवश्यक था। प्राथमिक शिक्षा संचालक ने पुणे स्थित राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) को पत्र लिखकर पोर्टल में तुरंत तकनीकी बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं।
इससे पहले के नियमों के अनुसार, अभिभावक केवल अपने निवास स्थान से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों का ही चयन कर सकते थे। इस नियम के कारण कई योग्य छात्र अच्छे स्कूलों से वंचित रह जा रहे थे। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि 1 किलोमीटर के भीतर कोई उपयुक्त स्कूल उपलब्ध नहीं है, तो विद्यार्थियों को अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। इस आदेश के बाद अब RTE पोर्टल पर अभिभावकों को 1 किमी से अधिक दूरी के स्कूलों को चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा।
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एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 16 मार्च तक जितने भी अभिभावकों ने अपने आवेदन ‘कन्फर्म’ कर दिए थे, उन्हें अब पोर्टल पर ‘अनकन्फर्म’ करने की सुविधा दी जा रही है। पोर्टल लॉगिन करते ही अभिभावकों को एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी। इस विंडो के माध्यम से वे अपने पुराने आवेदन में बदलाव कर सकेंगे। अभिभावक अब नए विकल्पों के साथ अपनी पसंद के स्कूलों को दोबारा चुनकर आवेदन सबमिट कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने अपील की है कि तकनीकी बदलावों के कारण अभिभावक परेशान न हों और विस्तारित समय सीमा का लाभ उठाकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें।
Ans: अब आप 25 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Ans: हां, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब आप अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों का चयन भी कर पाएंगे।
Ans: आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्कूलों की सूची बदलना चाहते हैं, तो आप पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन को 'अनकन्फर्म' कर उसे एडिट कर सकते हैं।