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16 फरवरी से ‘पूनम टावर्स’ में होगी तोड़फोड़; कोर्ट ने दी 10 अप्रैल तक की डेडलाइन, चूके तो मनपा संभालेगी कमान

Poonam Chambers Nagpur: नागपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पूनम चैंबर्स और टावर्स का अवैध निर्माण खुद ढहाएंगे एन. कुमार। 16 फरवरी से शुरू होगी कार्रवाई, 10 अप्रैल तक का समय।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Feb 11, 2026 | 01:15 PM

पूनम चैंबर्स मामला (सौजन्य-सोशल मीडिया)

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Poonam Towers Illegal Construction: पूनम चैंबर्स में हुए अवैध निर्माण को लेकर मनपा की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए एन. कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट द्वारा कोई स्टे नहीं लगाए जाने के कारण मनपा की ओर से कार्रवाई शुरू की गई थी किंतु कुछ दुकानदारों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई थी। इन याचिकाओं को अब निरस्त कर दिया गया।

इसी तरह से एन. कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के सख्त रुख अपनाने के बाद याचिकाकर्ता ने स्वयं ही पूनम टावर्स और पूनम चैंबर्स का अवैध निर्माण हटाने का आश्वासन दिया जिसके बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने भी इस अवैध निर्माण को हटाने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की ओर से अधि। बागडदेव और स्वयं एन. कुमार और मनपा की ओर से अधि. जैमिनी कासट ने पैरवी की।

इन अवैध ढांचों पर चलेगा हथौड़ा

  • लगभग 1298.40 वर्ग मीटर का पार्किंग क्षेत्र।
  • प्लॉट की सीमा से बाहर किया गया 1494.06 वर्ग मीटर का निर्माण।
  • इमारत की 7वीं मंजिल (1175.42 वर्ग मीटर) पर का अवैध निर्माण।
  • अनुमति से 3 मीटर अधिक की गई ऊंचाई का निर्माण।

याचिकाकर्ता की तबीयत बिगड़ी

सुनवाई के दौरान एक नाटकीय मोड़ तब आया जब अदालत ने याचिकाकर्ता से तोड़फोड़ की समय-सारणी (शेड्यूल) मांगी। दोपहर करीब 3.30 बजे याचिकाकर्ता को सांस लेने में तकलीफ हुई जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में धंतोली स्थित अर्नेजा हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। इस कारण उनके वकील ने स्वास्थ्य सुधार के लिए 3-4 दिनों का समय मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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16 फरवरी से हटेगा अवैध निर्माण

कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता 16 फरवरी 2026 से तोड़फोड़ का काम शुरू करेंगे और इसे 10 अप्रैल 2026 तक पूरा करना होगा। अदालत ने जहां पूनम चैंबर्स मामले में आदेश दिए वहीं पूनम टावर्स के मामले में भी राहत नहीं मिलने के कारण याचिकाकर्ता एन. कुमार ने स्वयं ही 16 फरवरी से तोड़ू कार्रवाई करने का आश्वासन कोर्ट को दिया।

यह भी स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता 16 फरवरी को काम शुरू करने में विफल रहते हैं तो 17 फरवरी से महानगरपालिका स्वयं तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर देगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तोड़ू कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा मनपा को पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखने का आदेश दिया।

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Published On: Feb 11, 2026 | 01:15 PM

Topics:  

  • High Court
  • Maharashtra
  • Nagpur News

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