नागपुर मनपा ने की नए नियमों की घोषणा, तालाब-कुएं गंदे करने पर 1 लाख का जुर्माना, देखें पूरी लिस्ट

NMC New Fine Rules: नागपुर मनपा ने जल और वायु प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए। तालाब-कुएँ गंदे करने, बिना अनुमति बोरवेल, मलबा उड़ाने और फुटपाथ अतिक्रमण पर भारी जुर्माना।
NMC New Fine Rules: नागपुर मनपा ने जल और वायु प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए। तालाब-कुएँ गंदे करने, बिना अनुमति बोरवेल, मलबा उड़ाने और फुटपाथ अतिक्रमण पर भारी जुर्माना।
कुंए में गंदगी (सौजन्य-सोशल मीडिया)
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Pollution Control Rules Nagpur: अब शहर में तालाबों, नदियों और कुओं जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों में मलबा या कूड़ा डालने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नागपुर महानगरपालिका ने शहर के जल स्रोतों के साथ ही हवा को प्रदूषित करने वालों के लिए जुर्माने को लेकर गुरुवार को नये नियमों की घोषणा की।

बिना अनुमति के बोरवेल खोदने, आटा चक्कियों में आटा हवा में फैलाने और पुरानी इमारतों को तोड़ते समय धुआं उड़ाने से वायु को प्रदूषित करने वालों पर अब 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कचरा, मलबा, रेत और गिट्टी का परिवहन करते समय वाहन पर कपड़ा नहीं होने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नए नियमों के अनुसार इन चीजों पर भी जुर्माना

अब तक मनपा द्वारा इन सभी पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा था लेकिन नये नियमों में जुर्माना शामिल किया गया है। बताते चलें कि अब सड़क पर गंदगी फैलाना, कचरा शुल्क न देना और अन्य स्थानों पर कचरा फेंकने पर पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। विवाह हॉल, ऑडिटोरियम, कैटरिंग और होटल व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बचा हुआ खाना फेंकने पर पहली बार 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार 25,000 और तीसरी बार 50,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।

फुटपाथ पर बिक्री, 1,000 का दंड

भूमिगत नाले के चेंबर में कुछ भी फेंकने या निर्माण के दौरान चेंबर को तोड़कर पानी के बहाव को बाधित करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं फुटपाथ पर खाना बेचने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा जिससे कई लोगों के प्रभावित होने की संभावना है।

जल स्रोतों को प्रदूषित करने पर जुर्माना इस तरह

  • पहली बार 25,000 रुपये
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपये
  • तीसरी बार पकड़े जाने पर 1 लाख रुपये

घर के सामने मंडप, प्रति दिन 2,000

नये नियमों के तहत अब घर के सामने मंडप बांधना महंगा पड़ेगा। मंडप बांधकर यातायात को बाधित करने वालों से प्रति दिन 2,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। किसी कार्यक्रम या होटल संचालकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बचा हुआ खाना फेंकने पर पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 और तीसरी बार 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

सड़क पर जानवर तो डबल जुर्माना

अब सड़कों, फुटपाथों, खुली जगहों पर जानवर बांधने पर 2,000 रुपये का जुर्माना ठोका जाएगा। पहले यह राशि 1,000 रुपये थी। इसके अलावा, शिक्षण संस्थानों और कोचिंग क्लासेस के लिए भी जुर्माना दोगुना कर दिया गया है। अगर ये संस्थान सड़कों, फुटपाथों, खुली जगहों पर कचरा फेंकते हैं तो 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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