यशवंत स्टेडियम बनेगा ‘पार्किंग हब’? धंतोली की ट्रैफिक समस्या सुलझाने के लिए IMA ने हाई कोर्ट से लगाई गुहार
Dhantoli Parking Problem Nagpur: IMA ने हाई कोर्ट से यशवंत स्टेडियम में 'पे एंड पार्क' की मांगी अनुमति। पार्किंग स्थल का गलत इस्तेमाल करने वाले अस्पतालों पर लगेगा 4 गुना जुर्माना।
- Written By: प्रिया जैस
नागपुर न्यूज
Yashwant Stadium Pay and Park: धंतोली में अस्पतालों द्वारा पार्किंग की जगह पर किए गए अवैध निर्माण और इसके चलते सड़कों पर वाहन खड़े होने से सम्पूर्ण धंतोली परिसर में पार्किंग की समस्या को लेकर धंतोली वरिष्ठ नागरिक मंडल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के दौरान धंतोली में गहराती पार्किंग और यातायात की समस्या को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हाई कोर्ट में एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया है। आईएमए ने अदालत से अनुरोध किया है कि यशवंत स्टेडियम के अंदर के परिसर और पंचशील चौक स्थित घटाटे बिल्डिंग के पास की जगह को ‘पे एंड पार्क’ के आधार पर उपयोग करने की अनुमति दी जाए।
यशवंत स्टेडियम का वैकल्पिक उपयोग
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने उन अस्पतालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है जो अपनी पार्किंग की जगह का व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने ऐसे अस्पतालों से बाजार भाव से 4 गुना दंड वसूलने का आदेश दिया है।
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आईएमए ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि वे पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण करने वाले अस्पतालों का समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने अदालत से विनती की है कि जब तक यशवंत स्टेडियम बंद है तब तक उस स्थान का उपयोग पार्किंग के लिए करने दिया जाए।
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पार्किंग की समस्या पूरे शहर के लिए चुनौती
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यातायात और पार्किंग की यह विकट समस्या केवल धंतोली, रामदासपेठ या कांग्रेसनगर तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे शहर की समस्या बन चुकी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जनहित याचिका के तहत दिए गए आदेशों का कार्यान्वयन केवल धंतोली और रामदासपेठ तक सीमित न रखकर पूरे नागपुर शहर में लागू किया जाए।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशुतोष धर्माधिकारी और अधिवक्ता अश्विन देशपांडे, मनपा की ओर से अधिवक्ता जैमिनी कासट और राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता दीपक ठाकरे ने पैरवी की।
