नवाब मलिक (सौजन्य-एएनआई)
मुंबई: मनी लॉन्ड्रींग केस के आरोपी राकांपा नेता नवाब मलिक को बैठकों के लिए अनुमति मिल गई है। इस पर उन्होंने हाल ही में पार्टी के कामकाज और बैठक में शामिल होने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने मान्य कर ली है।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को पार्टी की बैठकों में शामिल होने के वास्ते नागपुर की यात्रा करने की अनुमति दे दी। नवाब मलिक धनशोधन मामले में आरोपी हैं।
वह फिलहाल चिकित्सा आधार पर उच्चतम न्यायालय से मिली जमानत पर जेल से बाहर हैं। वह हाल में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से हार गये थे। उनकी जमानत शर्तों में एक शर्त यह भी है कि वह इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की अनुमति के बगैर मुंबई नहीं छोड़ सकते।
राकांपा के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने विशेष अदालत में एक अर्जी देकर पार्टी की बैठकों में हिस्सा लेने के वास्ते नागपुर की यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। विशेष न्यायाधीश ए यू कदम ने मलिक की अर्जी मंजूर कर ली और उन्हें 15-20 दिसंबर के दौरान नागपुर की यात्रा करने की अनुमति दे दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से कथित रूप से जुड़े धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में फरवरी 2022 में मलिक को गिरफ्तार किया था।
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नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के एक प्रमुख आरोपी वैश्विक आतंकवादी दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)