MD तस्कर को 5 वर्ष का सख्त कारावास

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नागपुर. जिला व सत्र न्यायाधीश पीबी घुगे की अदालत ने अप्रैल 2019 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी को एमडी ड्रग्स तस्करी का दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सख्त कारावास की सजा सुनाई. दोषी का नाम आनंदनगर निवासी मृणाल मयूर गजभिये (23) बताया गया. मृणाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया. जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल 2019 को सीताबर्डी पुलिस थाना क्षेत्र में मृणाल को 35 ग्राम एमडी के साथ पकड़ा गया था. यह एमडी प्लास्टिक की जिप लॉक पॉलीथिन में रखा था. एपीआई संदीप काले की शिकायत पर मृणाल के खिलाफ एमपीडीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोर्ट के समक्ष पेश सबूतों और बयानों के आधार पर मृणाल को दोषी मानते हुए उक्त सजा सुनाई गई.

जांच अधिकारी एपीआई अरविंद पवार ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी. कोर्ट की कार्यवाही बाबाराव धांदे, अनिल काले, माधूरी सावदे ने देखी. अभियोजन पक्ष की ओर से एड. गजभिये और बचाव पक्ष से एड. सुदामे ने पैरवी की.

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