मनपा चुनाव: अब 22 नवंबर तक दे सकेंगे आपत्तियां, चुनाव आयोग ने बढ़ाई समयसीमा
Nagpur Voter List 2025: मनपा चुनाव की मतदाता सूची पर आपत्तियां अब 22 नवंबर तक दर्ज की जा सकेंगी। राज्य चुनाव आयोग ने संशोधित आदेश जारी किया है।
- Written By: प्रिया जैस
मनपा चुनाव (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Maharashtra State Election Commission: महानगरपालिका के आगामी आम चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव कराने का समय निश्चित किया है, अत: चुनाव को तत्काल कराने की आवश्यकता है। अधिसूचित तारीख 1 जुलाई 2025 को मौजूद महाराष्ट्र विधानसभा की मतदाता सूची को आधार मानते हुए इस सूची का प्रभागवार विभाजन किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार नागरिक 22 नवंबर 2025 तक इस प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्तियां और सुझाव दाखिल कर सकते हैं। पहले 14 नवंबर तक समय दिया गया था। प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय लेने के बाद प्रभागवार अंतिम मतदाता सूचियां पहले 28 नवंबर 2025 को प्रमाणित करके प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए थे किंतु संशोधित आदेश के अनुसार अब 6 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी।
मतदाता सूची में बदलाव सीमित
प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त होने वाली आपत्तियों के आधार पर सीमित मात्रा में ही बदलाव किए जाएंगे। आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी निम्नलिखित प्रकार के बदलाव कर सकेंगे।
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1. लिपिकों की त्रुटियां
2. किसी दूसरे प्रभाग के मतदाताओं को गलती से शामिल कर लिया गया हो।
3. वे नाम जो विधानसभा मतदाता सूची में होने के बावजूद संबंधित मनपा प्रभाग की मतदाता सूची से हटा दिए गए हों।
4. मृत व्यक्तियों के नामों की जानकारी मिलने पर उन्हें हटाना।
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मतदान केंद्रों की तिथियां
मतदाता सूची तैयार करने के बाद मतदान केंद्रों के स्थानों की सूची 8 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदान केंद्र-वार मतदाता सूची 12 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
