EC Update: महाराष्ट्र में SIR की तारीखों में बदलाव, जानिए नया शेड्यूल और कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट
Maharashtra SIR Date Extended: निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का नया शेड्यूल जारी किया है। BLO का सत्यापन अभियान अब 17 अगस्त तक चलेगा।
- Written By: रूपम सिंह
महाराष्ट्र में SIR की तारीखों में बदलाव (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Sir Voter List Verification: निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा किए जाने वाले घर-घर सत्यापन अभियान की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। अब यह अभियान पहले तय की गई 8 अगस्त की समय-सीमा के बजाय 17 अगस्त तक चलेगा।
17 अगस्त तक चलेगा घर-घर सत्यापन अभियान
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 30 जून से शुरू हुआ बीएलओ का घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन अभियान अब 17 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान अधिकारी मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे, ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुनिश्चित करना और त्रुटियों को दूर करना है।
24 अगस्त को जारी होगी मसौदा मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग के नए कार्यक्रम के तहत 24 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता अपने नाम, पते या अन्य विवरण से संबंधित किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आयोग ने नागरिकों से इस अवधि का पूरा लाभ उठाने की अपील की है।
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23 सितंबर तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां
मसौदा सूची के प्रकाशन के बाद 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद 24 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच संबंधित अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे और प्राप्त दावों व आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।
27 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का सहजता से उपयोग कर सकें।
