Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पूर्व शिक्षाधिकारी डोर्लीकर को हाई कोर्ट का झटका, जालसाजी मामले में खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

Bombay High Court की नागपुर खंडपीठ ने जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में पूर्व शिक्षाधिकारी संजय डोर्लीकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

  • By आकाश मसने
Updated On: Aug 19, 2025 | 11:52 AM

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur City News: नागपुर के सदर पुलिस थाना में दर्ज एक जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तारी की आशंका के चलते पूर्व शिक्षाधिकारी संजय डोर्लीकर ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। अधिकारी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुमोदन देने और कथित तौर पर 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

इस मामला में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 472, 409, 120-B सहपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। डोर्लीकर पर आरोप है कि उन्होंने नानाजी पुडके विद्यालय, जेवतला, तहसील लाखनी, जिला भंडारा में कार्यरत पराग नानाजी पुडके के मामले में गलत तरीके से अनुमोदन दिया।

अधिकारी को आर्थिक लाभ

अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे वकील ने अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान अधिकारी की मामले में संलिप्तता सिर्फ अनुमोदन देने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें आर्थिक लाभ भी हुआ है।

सम्बंधित ख़बरें

नागपुर चुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे को 4 घंटे प्रचार से रोका, अधिकारियों पर डराने का आरोप!

डॉक्टरों में बढ़ रही नशे की लत! फेमा की जांच में बड़ा खुलासा, NEET-PG स्टूडेंट्स पर भी दिखा असर

नागपुर में मौत की रफ्तार, हवा में 10 फुट उछली कार…पेड़ से टकराई, 2 युवकों की हालत गंभीर!

बाघों की ‘खूनी’ जंग, पेंच में 2 नन्हे शावकों के शव मिलने से हड़कंप, इलाके के वर्चस्व ने ली जान

अभियोजन पक्ष ने अदालत का ध्यान आपराधिक आवेदन (ABA) संख्या 360/2025 में इस अदालत द्वारा पारित एक आदेश की ओर आकर्षित किया जिसमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि आवेदक ने प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए आरोपी नंबर 1 से अपने और शिक्षाधिकारी संजय डोर्लीकर (वर्तमान आवेदक) के लिए 8 लाख रुपये की राशि प्राप्त की थी। इस अदालत के आदेश की पुष्टि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका संख्या 9230/2025 में भी की है।

सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा 3 में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी की गतिविधियों के लिए 8 लाख रुपये की राशि स्वीकार करने और साजिश का हिस्सा होने का विशिष्ट आरोप है।

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और जांच के कागजात तथा गवाहों के बयानों की जांच करने के बाद पाया कि 31 दिसंबर 2022 का अनुभव प्रमाणपत्र जाली और फर्जी है। संबंधित सोसाइटी के पदाधिकारियों ने ऐसा कोई प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार किया है।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में बारिश-बाढ़ से हाहाकार, मुंबई-नांदेड़ में मची तबाही, मराठवाड़ा में 7 की मौत

यह भी सामने आया है कि सह-आरोपी के पास सहायक शिक्षक के पद पर काम करने का कोई अनुभव नहीं था और वह प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था, फिर भी उसकी नियुक्ति के अनुमोदन का प्रस्ताव केवल एक दिन में मंजूर कर दिया गया।

मंजूरी दिलाने के लिए 8 लाख रुपये लिए

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि सह-आरोपी के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों ने उक्त अनुमोदन देने और प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए 8 लाख रुपये की राशि प्राप्त की है। मामले में असामान्य जल्दबाजी भी किसी अनुचित गतिविधि का संकेत देती है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारी एक शिक्षाधिकारी के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है, इसलिए उनकी हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान कुल 51 मामलों पर विचार किया था, जबकि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत चार्ट में केवल 11 मामले दिखाए गए हैं।

High court rejects anticipatory bail plea of former education officer dorlikar in forgery case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 19, 2025 | 11:52 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Nagpur News
  • Nagpur Police

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.