Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

हाई कोर्ट ने VIDC को 6.37 लाख वापसी के दिए निर्देश, आंवला वृक्षों के मुआवजे पर सुधार

Nagpur: विदर्भ सिंचाई विकास निगम और नरेश कोटेचा मामले में हाई कोर्ट ने VIDC के आवेदन को मंजूरी दी। मामला 500 आंवला वृक्षों के मुआवजे की गणना से जुड़ा है, जिसकी दर 2,710 रुपये प्रति वृक्ष तय की गई।

  • Written By: पूजा सिंह
Updated On: Nov 04, 2025 | 01:56 PM

फाइल फोटो

Follow Us
Close
Follow Us:

Improvement On Compensation For Amla Trees: विदर्भ सिंचाई विकास निगम और नरेश कोटेचा व अन्य के बीच चल रहे मामले में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में खुलासा करने का अनुरोध करते हुए वीआईडीसी ने सिविल आवेदन दायर किया जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वीआईडीसी द्वारा दायर आवेदन को मंजूरी दे दी।

इसमें कोर्ट ने 22 दिसंबर 2020 के निर्णय के ऑपरेटिव पैराग्राफ के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह आवेदन मुख्य रूप से आंवला वृक्षों के मुआवजे की गणना से संबंधित था। अपीलकर्ता का तर्क था कि न्यायालय ने संदर्भ न्यायालय के निर्णय को संशोधित करते हुए 500 आंवला वृक्षों के लिए मुआवजे की दर 2,710 रुपये प्रति वृक्ष निर्धारित की थी। इस संशोधन के बाद आंवला वृक्षों के लिए कुल देय मुआवजा 13,55,000 रुपये बनता है जिससे दर कम हो गई थी।

रिफंड और ब्याज पर स्थिति स्पष्ट

अपीलकर्ता ने कुल 2,11,18,309 रुपये की राशि जमा की थी जिसमें 15,35,000 रुपये का बढ़ाया गया मुआवजा शामिल था। 2020 के पिछले निर्णय में निर्देश दिया गया था कि यदि प्रतिवादी दावेदार ने मुआवजे की राशि निकाल ली हो तो आंवला वृक्षों के मुआवजे के अंतर की राशि 6% वार्षिक ब्याज सहित अधिग्रहणकर्ता निकाय को वापस की जाए। हालांकि प्रतिवादी दावेदार के वकील ने न्यायालय को बताया कि उसने मुआवजे की कुल राशि नहीं निकाली है, इसलिए उन्हें 6% ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जिस पर अपीलकर्ता के वकील ने भी सहमति व्यक्त की।

सम्बंधित ख़बरें

नागपुर में चिंचभवन से खापरी तक बनेगी 8-लेन सड़क; 110 ढाबों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, बैठक में बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में 700 प्रोफेसर की भर्ती! अनुदानित कॉलेजों में सालों की सूखे की मार खत्म, युवाओं के लिए बड़ा मौका

कचरा हो या हॉकर्स का मामला, सदन में घिरेगी नागपुर महानगरपालिका, संजय महाकालकर ने भरी हुंकार

शिवानी दाणी होंगी स्थायी समिति की नई ‘बॉस’? भाजपा में नामों पर मंथन तेज; 24 को विशेष सभा में तय होंगे 16 सदस्य

ये भी पढ़ें: AG और BVG को बचाने की जुगत में अधिकारी,केंद्रीय मंत्री का आदेश दरकिनार, महीने भर में मांगा नया प्लान

अंतिम वापसी राशि निर्धारित

अपीलकर्ता ने शुरू में दावा किया था कि रिफंड की जाने वाली राशि 20,43,975 रुपये है. हालांकि उचित सत्यापन और गणना के बाद प्रतिवादी दावेदार के वकील ने कहा कि रिफंड की जाने वाली वास्तविक राशि 6,37,570 रुपये है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता इस सत्यापित राशि 6,37,570 रुपये को ब्याज सहित यदि कोई हो तो वापस पाने का हकदार है। साथ ही प्रतिवादी दावेदार शेष मुआवजे की राशि को वापसी (रिफंड) की राशि काटने के बाद ब्याज सहित प्राप्त करने का हकदार है। न्यायालय ने रजिस्ट्री को राशि के वितरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया है।

High court directs vidc to refund rs 637 lakh rectifies compensation for amla trees

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 04, 2025 | 01:56 PM

Topics:  

  • Nagpur
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.