हाई कोर्ट का फैसला (सौजन्य-सोशल मीडिया)
BIS Certification Drinking Water: बीआईएस (BIS) प्रमाणन मार्क के बिना और बिना पैक किए हुए पीने का पानी बेचने से रोकने को लेकर जारी किए गए सरकारी आदेशों को चुनौती देते हुए आरओ चिल्ड वाटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ ही 15 कंपनियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।
9 वर्ष पूर्व दायर इस याचिका पर अब सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने पीने के पानी की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बिना सीलबंद कंटेनरों में ठंडा पानी बेचना न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।
याचिकाकर्ताओं ने उन सरकारी आदेशों को चुनौती दी थी जो उन्हें बीआईएस (BIS) प्रमाणन मार्क के बिना और बिना पैक किए हुए पीने का पानी बेचने से रोकते थे। अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के क्लॉज 2.10.8 का हवाला दिया। इस नियम के अनुसार पीने के पानी को ऐसे सीलबंद कंटेनरों में भरा जाना अनिवार्य है जो सीधे उपभोग के लिए उपयुक्त हों।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि उन्हें बिना सीलबंद कंटेनरों के ठंडा पानी बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए, नियमों के पूरी तरह विपरीत है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस तरह की अनुमति देना मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा क्योंकि बिना जांचा-परखा पानी जनता को सप्लाई किया जाएगा।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि पीने के पानी के व्यवसाय में सुरक्षा मानकों और सीलबंद पैकिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
असुरक्षित और बिना सीलबंद पानी के स्वास्थ्य जोखिमों पर अदालत की मुख्य टिप्पणियां
यह भी पढ़ें – किडनी कांड के ‘डॉक्टर’ की याददाश्त हुई गुम! पूछताछ में बोले- ‘आई डोंट रिमेंबर’; क्या जांच भटकाने की है ये चाल?