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APMC SIT का आदेश रद्द, सरकार को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने दिया फैसला, केदार गुट को राहत

APMC SIT: कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया।

  • By प्रिया जैस
Updated On: Sep 12, 2025 | 08:55 AM

नागपुर न्यूज

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Nagpur News: कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया। राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए एपीएमसी समिति के अध्यक्ष और संचालक मंडल के सदस्यों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका पर सुनवाई के दौरान भले ही राज्य सरकार की पैरवी कर रहे मुख्य सरकारी वकील द्वारा सरकार के फैसले को उचित करार दिया गया हो लेकिन याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने इस तरह के आदेश देने का राज्य सरकार को अधिकार ही नहीं होने की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी। दोनों पक्षों की लंबी दलीलों के बाद हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई खत्म कर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए एसआईटी का आदेश रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले से जहां सरकार को झटका लगा है वहीं पूर्व मंत्री सुनील केदार गुट को राहत मिली है।

निधि चाहिए तो जांच क्यों नहीं

राज्य सरकार की पैरवी कर रहे मुख्य सरकारी वकील चौहान का मानना था कि एपीएससी की ओर से नुकसान भरपाई या वित्तीय मदद के लिए राज्य सरकार से गुहार लगाई जाती है। यदि निधि चाहिए तो उसके उपयोग के लिए जांच क्यों नहीं स्वीकार की जा रही है। अधि। चौहान ने कहा कि इस जांच के पीछे कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है बल्कि जांच से सत्य उजागर होगा।

याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए इस तरह का सरकार को अधिकार नहीं होने की दलील दी। उल्लेखनीय है कि विधायक कृष्णा खोपड़े ने समिति के खिलाफ शिकायत कर मानसून सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में भी उठाया था जिसके बाद राज्य सरकार के सहकार, पणन और वस्त्रोद्योग विभाग ने 18 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर एसआईटी स्थापित करने का निर्णय लिया। आदेश के अनुसार जांच शुरू होते ही एपीएमसी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सरकारी प्रतिनिधि है एपीएमसी का संचालक मंडल

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकीलों ने एपीएमसी में अनियमितताओं को लेकर मिलीं शिकायतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें एपीएमसी प्रबंधन से जरूरी जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि इसकी जानकारी ही प्रबंधन के पास नहीं होने का खुलासा किया।

यह भी पढ़ें – ‘खून और क्रिकेट एक साथ…’, राउत ने किया ऐलान, बोले- सिंदूर के सम्मान में शिवसेना उतरेगी मैदान में

सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि यदि एपीएमसी मुश्किल समय में राज्य सरकार से मदद ले रही है तो वह राज्य सरकार से जांच का आदेश क्यों नहीं चाहती? इस पर याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा गया कि एसआईटी जांच का आदेश देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। चूंकि एपीएमसी का संचालक मंडल राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, इसलिए वह इस जांच का आदेश नहीं दे सकता।

Apmc sit order cancelled blow government high court verdict relief kedar group

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Published On: Sep 12, 2025 | 08:55 AM

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