
अनिल अंबानी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Anil Ambani News: सीबीआई ने पिछले महीने मुंबई की एक विशेष अदालत में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उद्योगपति अनिल अंबानी और 11 अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में कहा है कि दोनों नियमित रूप से यस बैंक के किसी भी अधिकारी की मौजूदगी के बिना व्यावसायिक बैठकें करते थे। जिन्हें बाद में बैठकों में सहमत प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। आरोपपत्र का संज्ञान अदालत ने अभी तक नहीं लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, 2022 में यस बैंक के मुख्य अधिकारी की शिकायत पर दर्ज दो आपराधिक मामलों के संबंध में मामला दायर कराया गया। शिकायत पर एडीए समूह के तत्कालीन अध्यक्ष अंबानी, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL), रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
उद्योगपति अनिल अंबानी ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट संबंधी मास्टर सर्कुलर के तहत जारी शो कॉज नोटिस पर आईडीबीआई बैंक द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी।
यह भी पढ़ें:- किसान आंदोलन होगा खत्म? आज CM फडणवीस से मिलेंगे बच्चू कडू, जरांगे के नागपुर पहुंचने से नया ट्विस्ट
यह नोटिस रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिए गए 750 करोड़ रुपए के ऋण से संबंधित था, जो वर्तमान में दिवालियापन प्रक्रिया के अधीन है। अंबानी ने यह याचिका तब वापस ली जब हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार किया।
न्यायमूर्ति संदीश डी पाटिल की अवकाश पीठ ने 28 अक्टूबर को अंबानी द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के खिलाफ दायर रिट याचिका पर आदेश पारित किया। अंबानी ने बैंक द्वारा 30 अक्टूबर को तय की गई व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, यह कहते हुए कि ऐसी सुनवाई से उन्हें भारी नुकसान होगा।
अंबानी ने यह भी आग्रह किया था कि जब तक बैंक उन्हें सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराता और जवाब देने का उचित अवसर नहीं देता, तब तक व्यक्तिगत सुनवाई रोकी जाए।






