नवी मुंबई में CIDCO NAINA को बड़ा झटका, अविकसित जमीनें वापस लेने का आदेश
Navi Mumbai CIDCO NAINA land return: नवी मुंबई में सिडको और नैना अथॉरिटी को राज्य सरकार ने बड़ा झटका दिया है। वर्षों से नियमों का उल्लंघन करने वाली जमीनों को वापस लेने का आदेश जारी किया गया है।
- Written By: अपूर्वा नायक
सिडको (सौ. सोशल मीडिया )
Navi Mumbai CIDCO NAINA Land Return Order: राज्य सरकार ने सिडको और नैना अथॉरिटी को झटका दिया है, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सरकार को उन जमीनों को वापस करने का आदेश दिया है कि जिन पर कई सालों से कब्जा होने के बावजूद डेवलपमेंट नहीं हुआ है और शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
पता हो कि नवी मुंबई और आस-पास के इलाकों में सिडको और नैना अथॉरिटी को दी गई जमीनों का इस्तेमाल शर्तों के मुताबिक नहीं किया गया है। इसलिए, राज्य सरकार अब आक्रामक हो गई है।
कोकण विभागीय आयुक्त को सौंपी जिम्मेदारी
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐसी सभी जमीनों को वापस लेने के साफ आदेश दिए हैं, जिन पर टर्म्स एंड कंडीशन का उल्लंघन किया गया है। इसे सिडको और नैना अथॉरिटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले की पूरी जांच के लिए कोंकण विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक खास कमेटी बनाई गई है।
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राजस्व विभाग ने सिडको और नैना जैसी लोकल अथॉरिटी को डेवलपमेंट के लिए जमीनें दी थीं। लेकिन, कई साल बाद भी इन जमीनों को डेवलप नहीं किया गया है या वहां नियमों का उल्लंघन हुआ है। यह कमेटी इन सभी मामलों को वेरिफाई करेगी।
इसके अलावा, सिडको राजस्व मंत्री ने इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अभी नवी मुंबई में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। वहां की स्ट्रेटेजिक जमीनें सिडको के पास थीं, अब उन्हें सरकार ने अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया है।
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एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश
- मंत्रालय में हुई मीटिंग में कोकण विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल और रायगढ़ जिला अधिकारी किसन जावले मौजूद थे। मंत्री ने इस कमेटी को समीक्षा करके एक महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इस फैसले से उन सरकारी जमीनों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कब्जे में आने का रास्ता साफ हो गया है, जो बेकार पड़ी है या कानूनी पचड़े में हैं।
- राज्य सरकार ने एक तरह से सिडको और नैना अथॉरिटी को झटका दिया है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उन जमीनों को वापस करने का आदेश दिया है जो कई सालों से कब्जे में होने के बावजूद डेवलप नहीं हुई है और शतों का उल्लघन किया है। इससे सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाली संस्थाओं में खलबली मच गई है।
