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Mumbai Court ने जान्हवी कुकरेजा हत्या में जोगधंकर को उम्रकैद दी, सह-आरोपी दीया पडलकर बरी

Maharashtra News: मुंबई की सेशन कोर्ट ने 19 वर्षीय जान्हवी कुकरेजा की हत्या मामले में मुख्य आरोपी जोगधंकर को उम्रकैद की सजा सुनाई। सह-आरोपी दीया पडलकर सबूतों के अभाव में बरी कर दी गई।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Feb 01, 2026 | 01:26 PM

जान्हवी कुकरेजा मर्डर केस (सौ. सोशल मीडिया )

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Mumbai News In Hindi: शनिवार को मुंबई की सेशन कोर्ट ने जान्हवी कुकरेजा हत्या मामले में मुख्य आरोपी श्री जोगधंकर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

यह हत्या न्यू ईयर की शाम, 31 दिसंबर 2020 को खार स्थित ‘भगवती हाइट्स’ की छत पर आयोजित एक पार्टी में हुई थी। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जोगधंकर को दोषी ठहराया।

मामले में जान्हवी की दोस्त और सह-आरोपी दीया पडलकर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि पडलकर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए गए जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके। इस फैसले के साथ, न्याय व्यवस्था ने स्पष्ट संदेश दिया कि बिना ठोस सबूत के किसी को दंडित नहीं किया जाएगा।

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हत्याकांड की पृष्ठभूमि

31 दिसंबर 2020 को न्यू ईयर पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में जान्हवी, आरोपी जोगधंकर, दीया पडलकर और बिल्डिंग में रहने वाले कुछ दोस्त शामिल थे। पूरी रात चली पार्टी के बाद, 1 जनवरी 2021 की सुबह जान्हवी की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने स्थानीय समुदाय में भय और सदमे का माहौल पैदा किया।

कोर्ट का फैसला और कानून

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जोगधंकर ने जान्हवी की हत्या योजनाबद्ध तरीके से की। उसे भारतीय दंड संहिता की हत्या से संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया गया। उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि समाज में न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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सारांश

इस मामले में न्याय व्यवस्था ने तेजी से फैसला सुनाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिया। जान्हवी कुकरेजा की हत्या और उसके बाद का कानूनी संघर्ष समाज के लिए चेतावनी और उदाहरण दोनों है। दोषी जोगधंकर अब आजीवन जेल में रहेगा, जबकि सह-आरोपी दीया पडलकर को अदालत ने निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया।

Mumbai janhavi kukreja murder case jogdhankar life sentence

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Published On: Feb 01, 2026 | 01:26 PM

Topics:  

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  • Mumbai News
  • Murder

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