मुंबई के रेजॉयस इंटरनेशनल स्कूल में धर्म परिवर्तन का मामला, विधानसभा में बोले पंकज भोयर- केस दर्ज, जांच जारी
Mumbai School News: मुंबई के मालाड स्थित रेजॉयस इंटरनेशनल स्कूल में प्रार्थना सभा के दौरान अंधविश्वास और धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। विधानसभा में सरकार ने जांच के आदेश दिए।
- Written By: रूपम सिंह
गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर (सोर्सः सोशल मीडिया)
Mumbai Rejoice International School Controversy Pankaj Bhoyer: मुंबई के मालाड पश्चिम स्थित रेजॉयस इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित एक प्रार्थना कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा हुई। गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर ने बताया कि शिकायत के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ मामला
प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक अतुल भातखलकर सहित अन्य विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। इसके जवाब में मंत्री ने बताया कि एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 मई 2026 को स्कूल में आयोजित प्रार्थना कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने उपस्थित लोगों के सिर पर हाथ रखकर बीमारियां ठीक करने और जीवन के दुख दूर करने जैसे दावे किए।
अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत केस
सरकार के अनुसार, जांच के दौरान यह भी आरोप सामने आया कि शिकायतकर्ता को घर में देवी-देवताओं की तस्वीरें नहीं लगाने की सलाह दी गई थी। प्रारंभिक जांच में कार्यक्रम के अंधविश्वास को बढ़ावा देने से जुड़े पहलुओं पर संज्ञान लेते हुए मालाड पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र अमानवीय, अघोरी प्रथाएं एवं काला जादू (प्रतिबंध) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सभी तथ्यों की जांच कर रही है।
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जांच पूरी होने के बाद होगी कार्रवाई
गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य कानून का निष्पक्ष पालन सुनिश्चित करना है।
स्कूलों के लिए जारी होंगे दिशा-निर्देश
सरकार ने यह भी कहा कि भविष्य में स्कूल परिसरों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने से रोकने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इन निर्देशों का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।
