परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (pic credit; social media)
Maharashtra News: परिवहन विभाग विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूल की नई नियमावली ला रहा है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने नई नियम को अंतिम रूप देकर जल्द अधिसूचना जारी करने के संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। बस संचालक छात्रों से 12 मही किराया लेते हैं। अवकाश के दिनों किराया वसूलने से अभिभावक नाराजगी रहती है। लेकिन नई नियम लागू होने के बाद केवल 10 मह किराया ही छात्रों से लेना अनिवार्य परिवहन आयुक्त कार्यालय में स्कू को लेकर बैठक आयोजित की गई थी।
इस दौरान प्रस्तुतीकरण दिया गया. परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि छात्रों को आधुनिक सुरक्षा व सुविधाओं से लैस स्कूल वैन उपलब्ध कराने के लिए पुराने नियमों में बदलाव और नियमों में ढील दी जाए। स्कूल वैन का किराया मासिक आधार पर और वर्ष में केवल 10 महीने की अवधि के लिए ही अनिवार्य किया जाए।
सरनाईक ने बताया कि देश में छात्रों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने स्कूल बस के आधार पर स्कूल वैन के लिए मानक तैयार किए हैं। छात्रों के परिवहन के लिए चार पहिया वाहन में 12+1 सीटों तक के वाहन को स्कूल वैन का दर्जा दिया जाएगा। इसमें चालक पहचान पत्र, आपातकालीन निकास, वाहन प्रवेश, स्पष्ट सीट डिज़ाइन के साथ भंडारण रैक, फायर अलार्म सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीक शामिल हैं।