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स्कूली वाहनों की नई नियमावली जल्द होगी जारी, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश; कम हो जाएगा किराया
- Written By: अभिषेक सिंह
School Van new Rules in Maharashtra: परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि नई नियमावली से बच्चों के अवैध परिवहन पर रोक लगेगी और अभिभावकों को स्कूली बसों के बढ़े मासिक किराए से भी राहत मिलेगी।

बैठक करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (सोर्स- नवभारत)
Mumbai News: स्कूली बसों में सुरक्षा मानकों को ताक पर रख विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने वाले वाहन चालकों व शैक्षणिक संस्थानों पर लगाम लगने वाली है। स्कूली विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन के साथ रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग की ओर से स्कूली वैन की नई नियमावली पर अधिसूचना जल्द जारी किए जाने का निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया है।
परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि नई नियमावली से बच्चों के अवैध परिवहन पर रोक लगेगी और अभिभावकों को स्कूली बसों के बढ़े मासिक किराए से भी राहत मिलेगी। स्कूली वैन महंगा होने के कारण बड़ी संख्या में पालक अपने बच्चों को अवैध रिक्शों से स्कूल भेजते हैं।
बैठक में लिए गए निर्णय
नियमों को अंतिम रूप देने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में स्कूल वैन के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। बैठक में परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, संयुक्त सचिव राजेंद्र होलकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त भरत कालस्कर, संयुक्त परिवहन आयुक्त जयंत पाटिल आदि उपस्थित थे।
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12 की जगह 10 माह का होगा किराया
परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि पुराने नियमों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि आधुनिक सुरक्षा और सुविधाओं से लैस सरकारी स्कूल वैन छात्रों को उपलब्ध हो सकें। स्कूल वैन का किराया मासिक आधार पर और वर्ष के केवल 10 महीनों की अवधि के लिए लिया जाना चाहिए। नियमों में परिवहन समितियों का सशक्तिकरण, महीने में एक बार समिति की बैठक और छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल द्वारा एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए।
ऐसी होगी स्कूल वैन
- जीपीएस
- डैशबोर्ड पर सीसीटीवी और स्क्रीन
- फायर अलार्म सिस्टम
- दरवाज़ा खुला रहने पर अलार्म सिस्टम
- 40 किमी/घंटा की गति सीमा वाला स्पीड गवर्नर
- पैनिक बटन, आपातकालीन दरवाज़े
- छोटे बच्चों के लिए स्कूल वैन में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियाँ
- छत पर स्कूल का नाम
नए मानक तैयार
देश में सुरक्षित छात्र परिवहन के लिए, केंद्र सरकार ने स्कूल बस विनियमों (ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी AIS-063) के आधार पर स्कूल वैन विनियम (AIS-204) नामक अद्यतन मानक तैयार किए हैं। 12+1 सीटों तक के छात्रों के परिवहन के लिए चार पहिया वाहनों को स्कूल वैन का दर्जा दिया जाएगा। ये वाहन BS-VI श्रेणी के होंगे। इसमें आधुनिक सुरक्षा तकनीकें जैसे चालक पहचान पत्र, आपातकालीन निकास, वाहन प्रवेश, स्पष्ट सीट डिज़ाइन के साथ भंडारण रैक, फायर अलार्म सिस्टम, वाहन ट्रैकिंग शामिल हैं।
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छोटी वैन को प्राथमिकता
परिवहन मंत्री ने कहा कि जो स्कूल बस का किराया ज्यादा होने से अभिभावक अपने बच्चों को लाने-ले जाने के लिए अवैध रिक्शा का सहारा लेते हैं। रिक्शा की तुलना में वैन में ज़्यादा सुरक्षा होती है। वैन के दरवाज़े बंद होते हैं। चूंकि इसमें चार पहिये होते हैं, इसलिए गाड़ी के पलटने की संभावना नगण्य होती है। वैन में स्कूल बैग, पानी की बोतल और अन्य सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह होती है।
मुंबई से नवाभारत लाइव के लिए सूर्यप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट
New guidelines for school vehicles soon maharashtra transport minister directs
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