महाराष्ट्र में सड़क सुरक्षा पर सरकार सख्त, नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
Pratap Sarnaik :महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती, बसों में स्पीड लिमिटर और ब्रेक एनालाइज़र अनिवार्य करने जैसे कड़े कदम उठाने की घोषणा की है।
- Written By: आंचल लोखंडे
brake analyzer system (सोर्सः सोशल मीडिया)
Maharashtra Road Safety Rules: राज्य में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधानसभा में कड़े कदम उठाने की घोषणा की। प्राइवेट स्लीपर कोच बसों के हादसों पर राकां विधायक धनंजय मुंडे के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मंत्री ने यह जानकारी दी।
मंत्री सरनाईक ने बताया कि पिछले वर्ष हुए एक भयावह बस हादसे में 25 यात्रियों की मौत हुई थी, जिसमें चालक नशे में था। अक्टूबर 2023 में समृद्धि महामार्ग पर वैजापुर के पास हुए हादसे में भी 12 लोगों की जान गई थी। बस पलटने से यात्री बाहर नहीं निकल पाए, जिससे जनहानि और बढ़ गई।
ब्रेक एनालाइज़र और स्पीड लिमिटर अनिवार्य
अब बसों में 80 किमी प्रति घंटे की सीमा वाला स्पीडोमीटर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग डेढ़ लाख रुपये की लागत वाली ब्रेक एनालाइज़र प्रणाली भी लागू की जाएगी, जो चालक के शराब के प्रभाव में होने पर बस को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल सहित टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की नई बसों में यह व्यवस्था अनिवार्य होगी।
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सड़क सुरक्षा का व्यापक खाका
रिफ्लेक्टर, एरो मार्किंग, दिशा संकेत बोर्ड और दूरी दर्शाने वाले बोर्ड लगाने की योजना राष्ट्रीय राजमार्गों, पीडब्ल्यूडी सड़कों और नगरपालिका क्षेत्रों में लागू की जाएगी। राज्यभर में चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं और अधिकारियों की तैनाती की गई है।
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नए राष्ट्रीय नियम भी सख्त
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के नए मोटर वाहन नियमों के तहत एक वर्ष में पांच या अधिक बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किया जा सकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसों को शून्य तक लाना ही सरकार का लक्ष्य है।
